Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana:- राज्य के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त अधिनियम 1946 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वत ही समाप्त हो जाती है।
ऐसे में निर्माण श्रमिक जो उप धारा के अंतर्गत मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं उनके बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से निवृत्त होने से पूर्व Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
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Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana 2024
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। लेकिन नए वर्ष के अवसर पर चावड़ी रायपुर में मजदूरों से भेंट करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana के तहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। जिसके लिए श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि में वृद्धि करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अधिक राशि प्राप्त कर श्रमिक अपना जीवन यापन उच्च तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के 60 वर्ष के श्रमिक |
उद्देश्य | बेहतर जीवन यापन करने के लिए निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 20,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सदस्यता से निर्मित होने से पूर्व बेहतर जीवन यापन करने के लिए 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करना है। पहले राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। आर्थिक सहायता प्राप्त कर 60 वर्ष से अधिक के श्रमिक बिना किसी समस्या के अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले उनके बेहतर जीवन यापन के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती थी।
- जिसे नए वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बढ़ाकर 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई।
- श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है कि सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी।
- 20,000 रूपए की एकमुश्त राशि श्रमिकों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त कर 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके श्रमिकों को जीवन यापन करने के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- सहायता राशि प्राप्त कर श्रमिक अपने जीवन यापन उच्च ढंग से कर सकेंगे।
Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana के लिए पात्रता
- श्रमिक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए ।
- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक कम से कम 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- 59 वर्ष या 60 वर्ष के श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक कार्ड
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज जैसे श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, स्व घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति आदि दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित क्षेत्र अधिकार के श्रम कार्यालय जाना होगा।
- श्रम कार्यालय जाकर आपको योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे आपका नाम, आयु, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट विवरण आदि सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको इन सभी दस्तावेजों को श्रम कार्यालय में ही जमा कर देना होगा।
- आपके आवेदन फॉर्म की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्र अधिकारी के श्रम कार्यालय के सहायक द्वारा आवेदन की स्वीकृति की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने पर आपके बैंक खाते में आरटीजीएस या डीबीटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।