Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana:- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के विवाह संपन्न करने हेतु छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी कन्याओं के विवाह होने पर उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के माध्यम से सभी गरीब व जरूरतमंद लोगों को सहायता दी जाएगी। राज्य के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वह अपनी बेटी की शादी संपन्न नहीं कर पाते है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना विवाह हेतु बालिकाओं को सहायता राशि प्रदान करती है।
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Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह हेतु 25000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो कन्याओं को ही प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।
CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराश्रित कन्याओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा दिव्यांग बालिकाओं को भी इस योजना के तहत विवाह हेतु 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। ताकि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही बालिकाओं का विवाह पूर्ण किया जा सके। और माता पिता को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही इस योजना के माध्यम से विवाह में होने वाले फिजूलखर्ची पर भी रोक लगेगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | गरीब परिवार की लड़कियां |
उद्देश्य | बालिकाओं के विवाह संपन्न कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | शादी हेतु 25,000 रूपए की वित्तीय सहायता राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राशि की गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। ताकि गरीब परिवार के लोग बिना किसी समस्या के अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न करा सके। राज्य सरकार द्वारा उन परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु इस योजना को संचालित किया जाता है जो कि आर्थिक तंगी के कारण कन्या का विवाह कराने के लिए सक्षम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक परिवार की दो कन्याओं का विवाह कराने हेतु इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। गरीब परिवार के लोग सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय राशि को प्राप्त कर अपनी बेटी का विवाह कराने में समर्थ हो सकेंगे। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के विवाह के लिए निर्धन परिवार के लोग आवेदन कर सकते हैं। और विवाह से संबंधित होने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं।
सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का विवरण
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कन्याओं के विवाह हेतु दी जाने वाली आर्थिक धनराशि की सूची निम्न प्रकार है।
- वर वधु हेतु श्रृंगार की सामग्री के लिए निर्धारित धनराशि – 5000 रुपए
- विवाह में अन्य उपहार सामग्री हेतु निर्धारित धनराशि – 14000 रूपए
- कन्या वधु को बैंक ड्राफ्ट के लिए निर्धारित धनराशि – 1000 रुपए
- सामूहिक विवाह आयोजन में प्रत्येक कन्या हेतु नियत की गई राशि – 5000 रूपए
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जाता है।
- Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत राज्य की उन सभी परिवार की बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- कन्या के विवाह हेतु छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 25000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत निर्धन परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही लाभ प्राप्त होगा।
- दिव्यांग, विधवा, निराश्रित एवं अनाथ बालिकाओं को भी इस योजना के तहत सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा हर धर्म, जाति की कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से फिजूलखर्ची पर रोक लगेगा एवं सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तभी वह इस योजना के तहत आवेदन पर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- माता पिता को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से आर्थिक तंगी से जूझ रहे निर्धन परिवार बिना किसी समस्या के अपनी बेटी के विवाह को संपन्न कर सकेंगे।
- CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से दहेज़ लेन देन जैसे अपराधों पर भी रोकथाम लगेगी।
Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बालिका की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की लड़कियां ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दिव्यांग, विधवा, अनाथ तथा निराश्रित कन्या भी पात्र होगी।
- इस योजना का लाभ किसी भी धर्म जाति की बालिकाएं प्राप्त कर सकती है अगर वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
- केवल छत्तीसगढ़ की बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- एक परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार का बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- विवाह प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को केवल ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है।
- सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क करना होगा।
- इसके बाद आपको कार्यालय से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी फॉर्म में दर्ज करनी होगी।
- जैसे बालिका का नाम, माता पिता का नाम, गांव, जिले का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी विवरण आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म कार्यालय से संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
- आवेदन की सत्यापित होने पर आपको सरकार द्वारा विवाह हेतु लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।