UP EWS Certificate:- भारत सरकार अब सामान्य जाति के लोगो को भी आरक्षण देने जा रही है। जिसका प्रमाण पत्र EWS के नाम से बनाया जाएगा पूरा नाम Economical Weak Section है जिसका हिन्दी अनुवाद आर्थिक रूप मे कमजोर वर्ग यह एक जाति प्रमाण पत्र का ही रूप है हमारे भारत देश मे अब तक सभी जातियो के लोगो को आरक्षण प्रदान था सिर्फ एक सामान्य जाति के लोगो को छोड़कर जिसके आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्रि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनवरी 2019 को आर्थिक आरक्षण लागू करने की घोषणा की है ये आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलेगा जिससे सामान्य जाति के लोगो को काफी राहत मिलने वाली है EWS प्रमाण पत्र के बारे मे और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक व अन्त तक पढ़ना होगा ताकि हम इसके बारे मे पूरी ओऱ उचित जानकारी आप तक पहुचां सके
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UP EWS Certificate 2024
भारत सरकार ने अपने नागरिको के लिए उनकी जाति के आधार पर आरक्षण कोटा लागू कर रखा है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचितजन जाति व पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए उनकी जाति के आधार पर आरक्षण कोटा निर्धारित कर रखा है। जिसके माध्यम से सरकारी योजनाएं उन लोगो तक आसानी से पहुच सकें फिर वे सरकारी नौकरी ही क्यो ना हो अब इसको मध्यनजर रखते हुए सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको के लिए आरक्षण लागू किया है जिसमे सरकार ने 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है ये आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए है। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए सभी पात्र व्यक्तियो को उत्तर प्रदेश का EWS प्रमाण पत्र बनवाना होगा इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ऑन लाईन आवेदन करके बनवाया जाएगा जिसकी वैधता केवल एक वर्ष कि होगी उसके बाद इसको प्रति वर्ष रिन्यु करवाना होता है।
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP EWS Certificate |
सम्बन्धित विभाग | राजस्व विभाग |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करना |
लाभार्थि | सामान्य वर्ग के लोग |
लाभ | 10% आरक्षण |
वैधता | एक वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाईन व आनलाईन दोनों |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
UP EWS Certificate प्रमाण पत्र के उद्देश्य
EWS प्रमाणपत्र के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के नागरिको को आरक्षण प्रदान करना है। ताकि वे भी किसी ने पीछे न रहे और इस आरक्षण के माध्यम से सभी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सके अब समाज मे सामान्य वर्ग के लोगो को भी अन्य जातियो के बराबर हिस्सेदारी देने का अवसर दिया जा रहा है। EWS प्रमाण के पत्र माध्यम से सामान्य जाति के नागरिको की आर्थिक स्थिति मे भी सुधार होगा जिससे इन लोगो को समाज की मुख्यधारा मे शामिल किया जा सके
यूपी ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र के लाभ एंव विशेषताएं
- भारत सरकार के द्वारा अब General Cast के लोगो को भी 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा
- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिको को अब सरकारी नौकरी व कल्याणकारी योजनाओं में भी आरक्षण दिया जाएगा
- ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरीको को आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से 10% प्रतिशत आरक्षण हर सरकारी व गैरसरकारी शिक्षण संस्थान मे ऐडमिशन लेने पर भी लाभ मिलोगा
- ईच्छुक नागरिक घर से भी EWS प्रमाण पत्र को ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
- इसको ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों माध्यम से बनवाया जा सकता है।
- अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी किसी प्रकार कि योजना, सुविधा या अवसर से वंचित नही रहेगें
Uttar Pradesh EWS Certificate बनवाने के लिए योग्यताएं
- ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- केवल General Cast आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।
- इसके लिए उम्मीदवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमी होनी चाहिय
- परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रूपेय से ज्यादा नही होनी चाहिए
- जो परिवार शहरी क्षेत्र मे रह रहे है उनके लोगो के पास 100 गज़ से ज्यादा आवासीय अराज़ी नही होनी चाहिए
- और जो ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे है उनके पास 200 गज़ से ज्यादा से ज्यादा आवासीय अराज़ी नही होनी चाहिए
- यह प्रमाण पत्र मात्र एक वर्ष के लिए वैध होगा उसके बाद इसको प्रतिवर्ष रिन्यु कराया जाएगा
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय व निवास प्रमाण पत्र
- अराजी के दस्तावेज़
- EWS आवेदन फार्म व शपथ पत्र
- बैंक खाते का रिकार्ड
- मोबाईल नम्बर
- Employment Certificate
- पासपोर्ट साईज फोटो
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UP EWS Certificate आवेदन प्रक्रिया
ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफलाईन आवेदन करना होगा चुकि अभी ऑनलाईन के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही की गयी है। इसके लिए अभी थोड़ा इन्तेजार करना होगा तब तक आप ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- इसके लिए आपको सबसे पहले EWS का आवेदन पत्र लेना होगा
- इसे आप संम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- अब इस फार्म मे पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
- EWS मे पूछे गये सभी सम्बन्धित दस्तावेज़ो को इस फार्म के साथ संलग्न करना है।
- अब इस आवेदन को तहसील या तहसीलदार या फिर राजस्व से सम्बन्धित उप विभाग के अधिकारी के कार्यालय मे जमा करा दे
- उच्च अधिकारियो कि जांच के बाद आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा इसके बाद निश्चित समयावधि मे तहसील कार्यालय जाकर अपना EWS Certificate प्राप्त करना है।
- इस तरह आपका EWS प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया पूर्ण होगी