Kabir Antyeshti Anudan Yojana के माध्यम से बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवार के किसी भी सदस्य के मृत्यु या देहांत हो जाता है वो चाहे किसी भी उम्र मे क्यो न हुआ हो उसके परिवार वालो को अन्तिम संस्कार के लिए बिहार सरकार की ओर से तीन हजार रूपेय सहायता राशी दिये जाने व्यवस्था की गयी है।
कबीर अंन्तयोष्टि अनुदान योजना की शुरूआत बिहार सरकार की घोषणा पर साल 2007 मे कि गई थी वर्ष 2014 तक इस योजना मे लाभार्थियो को पन्द्रह सौ रूपेय की राशी दी जाती थी किन्तु अब इस राशी को बढ़ाकर तीन हजार रूपय कर दिया गया है। बिहार सरकार के आदेश पर अंन्तयेष्टि योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। व्यक्ति के मृत्यु के समय अनुदान राशी सम्बन्धित रिश्तेदारो या उसके परिवार वालो को दि जाएगी जिससे वह मृतक का अंन्तिम संस्कार कर सके
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Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2024
बिहार राज्य मे ज्यादातर यानि गरीब परिवार के लोग अधिक तादाद मे निवास करते है बिहार सरकार इन गरीब परिवारो के विकस एंव उत्थान के लिए ऐसी कई तरह की योजनाओं का संचालन करती रहती है ऐसी ही एक योजना राज्य के गरीब परिवारो के लिए आरम्भ की है जिसका नाम कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना है। जिसके लिए सरकार की तरफ से हर राज्य पंचायत मे पहले से ही पांच भुगतान अनुदान के लिए 15, हजार रूपेय की राशी भेज दी जाती है ताकि आवश्यकता के समय ये राशी पात्र लोगो तक पहुच सके ऐसे ही नगर पंचायत के लिए 30 हजार रूपेय नगर परिषद के लिए 60 हजार रूपेय और नगर निगम के लिए 90 हजार रूपेय पहले ले ही उपलब्ध रहते है। अंन्तयेष्टी अनुदान योजना मे वही आवेदन कर सकते है जो बिहार राज्य मे दस वर्ष या इससे अधिक समय से रह रहे है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार के द्वारा |
सम्बन्धित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभ | एकमुश्त 3,000 रूपेय की राशी दाह संस्कार के लिए |
लाभार्थि | राज्य के BPL परिवार के लोग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाईन व ऑनलाईन दोनो माध्यम से |
आधिकारिक वेबसाईट | http://esuvidhabihar.gov.in |
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के बीपीएल श्रेणी के परिवार वालो के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात मृतक के अन्तिम संस्कार के लिए सहायता राशी मृतक के परिवार को प्रदान की जाएगी बिहार राज्य के बहुत से जनपद ऐसे है जहा पर लोग आर्थिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए है लोगो के पास अपनी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए कोई भी साधन या जरीया उपलब्ध नही है। यहा तक कि परिवार से किसी कि मृत्यु भी हो जाए तो दाह संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नही हो पाते ऐसी परिस्थिति मे उन लोगो को काफी पीड़ा होती है। वे इस पीड़ा को सहन नही कर पाते इसी को मध्य नज़र रखते हुए राज्य सरकार ने कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को आरम्भ किया है। मृतक के परिवार उसके अन्तिम संस्कार के लिए 3000 रूपेय कि आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्राप्त कर सकता है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- वर्ष 2007-2008 मे अंत्येष्टि योजना को बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिए शुरू की गई थी
- परिवार के किसी सदस्य के देहान्त होने पर उसके परिवार को एकमुश्त तीन हजार रूपेय की राशी प्रदान की जाएगी
- लगभग 1715 राज्य के लाभार्थियो को वर्ष 2020-21 तक इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था।
- केवल बिहार राज्य के लोग ही इस योजना के पात्र होंगे जो दस साल या इससे पहले से रह रहे है।
- इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पहले से ही ग्राम पंचायतो मे 15,000 रूपेय नगर पंचायतो मे 30,000 रूपेय नगर परिषदो मे 60,000 और नगर निगमो मे 90,000 रूपेय उपलब्ध कर रखें है।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय से रह रहे है। पात्र होंगे
- लाभार्थियो के पास बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है
- किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उम्र के हिसाब से अलग से कोई राशी नही दी जाएगी राशी निश्चित है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। मृतक के परिवार को दी जाएगी
अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए दस्तावेज़
- मृतक के परिवार का राशन कार्ड
- उसका आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले नगर परिषद नगर पंचायत कार्यलय या नगर निगम कार्यालय जाना होगा
- उसके बाद वहा पर उपस्थित अधिकारी से कबीर अंन्तयेष्टि योजना का फार्म प्राप्त करना है
- फार्म मे पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान पूर्वक व ठीक प्रकार से भरना है।
- मांगे गये सभी आवश्यक दस्तावेज़ की प्रतिलिपि इस फार्म साथ संलग्न करने है। जैसे आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, एंव बैंक खाते का विवरण आदि
- अब फार्म जमा करना है उसी सम्बन्धित अधिकारी के पास जिससे प्राप्त किया था
- संबन्धित अधिकारी के द्वारा आपके फार्म का सत्यापन किया जाएगा और ई सुविधा पोर्टल पर आवेदन फार्म और सभी दस्तावेज़ को अपलोड किया जाएगा
- कुछ दिन के पश्चात संलग्न बैंक खाते मे अंन्तयेष्टि अनुदान राशी भेज दी जाएगी
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होगी