हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता देखें

Haryana Pitritva Labh Yojana:- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के नवजात शिशु और उनकी माँ को लाभ प्रदान करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता राज्य के पात्र परिवारों में बच्चे के जन्म के समय महिलाओ को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। यदि आप हरियाणा राज्य के नागरिक है और हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन करें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे इसके लाभ, उद्देश्य, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। अधिक जानकारी जानने लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बन रहे।

Haryana Pitritva Labh Yojana

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024

हरियाणा सरकार द्वारा नवजात शिशु और उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल हेतु 15,000 रुपए और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रुपए की सहायता यानी कुल मिलाकर 21,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। जिसका उपयोग वह पौष्टिक आहार और हॉस्पिटल के खर्चे में कर सकता है। यह सहायता राशि श्रमिक और मजदूर परिवार के केवल दो ही बच्चों को प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चो का पालन पोषण तथा मां को पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Haryana Pitritva Labh Yojana
आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य  के पंजीकृत श्रमिक 
उद्देश्य श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि21,000 रुपए 
राज्यहरियाणा 
साल2024
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन 
अधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in

Haryana Paternity Benefit Scheme का उद्देश्य

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना है। इस योजना माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल हेतु 15,000 रुपए और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रुपए की सहायता यानी कुल मिलाकर 21,000 रुपए की सहायता प्रदान करना है। Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी हितग्राही श्रमिक नागरिक आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकेंगे। यह योजना श्रमिक मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारागार साबित होगी।

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लाभार्थियों को मिलेगी 21,000 रुपए की सहायता राशि

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को नवजात शिशु और माता के उचित खानपान और देखभाल के लिए 21,000 रुपए की धनराशि लाभार्थी श्रमिक के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। जिसका उपयोग में पौष्टिक आहार हॉस्पिटल के खर्च में कर सकता है। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।

  • पहली किस्त– सरकार द्वारा 15000 रुपए की सहायता नवजात शिशु की देखरेख एवं पौष्टिक आहार के लिए प्रदान की जाती है।
  • दूसरी किस्त– उचित खानपान और पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए बच्चे के जन्म के बाद 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के नवजात शिशु और उनकी माँ को लाभ प्रदान करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना हरियाणा की मृत्यु दर को कम करने में कारगर साबित होगी।
  • इस योजना के तहत श्रमिक को 21000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पहली किस्त हरियाणा सरकार द्वारा नवजात शिशु के पालन पोषण और रखरखाव के लिए 15,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद माता की उचित खान-पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने हेतु 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
  • यह राशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांफर की जाएगी।
  • इस राशि का उपयोग लाभार्थी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कर सकेगा।
  • राज्य के नवजात शिशु और उसकी मां का इस योजना के माध्यम से पालन पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान सरकार द्वारा रखा जाएगा।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • श्रमिक बच्चे के जन्म होने के 1 साल के भीतर इस योजना में आवेदन कर सकते है।
  • राज्य के जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड है केवल वही इस योजना के लिए पात्र होगे।
  • आवेदक के पास नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए है।
  • श्रमिक परिवार की केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि बच्चे बेटियां है तो ऐसे में तीन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के लिए वह लाभार्थी पात्र नहीं माने जायेगे, जो इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है।

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आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  • दिए गए ओटीपी को बॉक्स में दर्ज कर Verify के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कारण होगा।
  • वहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको Apply for Service के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी।
  • अब आपको Haryana Paternity Benefit Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Track Application/Appeal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
  • उसके बाद आपको Department, Service का चयन करना होगा।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • इस नए पेज पर आपको Application Reference ID दर्ज करनी होगी।
  • अंत में आपको Check Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आपके आवेदन संबंधित जानकारी आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

FAQs

Haryana Pitritva Labh Yojana को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

Haryana Pitritva Labh Yojana को मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता शिशु और मां की देखभाल तथा उचित पोषण के लिए प्रदान की जाएगी।

Haryana Pitritva Labh Yojana का उद्देसजय क्या है?

Haryana Pitritva Labh Yojana का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना है।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?

इस योजना का लाभ गरीब श्रमिक की गर्भवती पत्नी और उसके होने वाले नवजात शिशु को दिया जाएगा।

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