Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana:- अब राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य कि महिलाओें के लिए एक और नई योजना की शुरूआत की है जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार व व्यवसाय स्थापित कर उनको आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जाएगा जिसका नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है इस योजना के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसमे महिला एंव स्वंय सहायता समूह से जूड़ी सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओें के विकास एंव उत्थान के लिए पहले इस तरह कि कई योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है इसी क्रम मे अब सरकार ने Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana को आरम्भ किया है
इसके अन्तर्गत राज्य मे सेवा व्यापार राज्य विनिर्माण उद्योग क्षेत्र मे विस्तार करने मे सहायता मिलेगी लघु उद्योग या फार्म कम्पनी स्थापित करने वाली महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा
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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Rajasthan 2024
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान के मुख्यमंत्रि श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरम्भ की गयी है जिसके माध्यम से महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से 50 लाख रूपेय से लेकर 1 करोड़ रूपेय तक की राशी स्वरोज़गार हेतु मंजूर की जाएगी महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत व सबल बनाने के लिए ही इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को संचालित किया गया है इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत महिला स्वंय सहायता समूह एंव महिला उद्यमी को पचास लाख रूपेय की धन राशी उपलब्ध करायी जाएगी इसी क्रम से लघु उद्योग के लिए 10 लाख रूपेय तक की धन राशी उद्योग, डेयरी, सेवा, कृषि पर आधारित समस्त उद्यम क्षेत्रो के लिए धन सुविधा आवेदन कार्यालय स्तर पर परीक्षण के बाद निर्णय करके ही दिये जाएगें
यह योजना महिलाओें को आत्मनिर्भर व सश्क्त बनाने मे मददगार साबित होगी इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर मे सुधार होगा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का कार्यन्वयन निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा इस योजना के बारे मे और अधिक विस्तार से जानने के लिए हमारे इस आर्टकल को ध्यानपूर्वक अन्त तक पढ़े
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana |
आरम्भ कि गई | राजस्थान के मुख्यमंत्रि अशोक गहलोत जी के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थि | राज्य की महिलाएं एंव स्वंय सहायता समूह |
लाभ | महिलाओं के स्वरोज़गार व उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना |
उद्देश्य | महिलाओं को रोज़गार से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाईन |
ऑफिशियल वेबसाईट | https://wcd.rajasthan.gov.in/home |
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के उद्देश्य
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य कि महिलाओं को स्वंय का उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसके माध्यम से उनको धन उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए सरकार द्वारा एक हजार करोड़ रूपेय का बजट की राशी मंजूर कि गई है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रदेश कि महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनायगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले धन राशी पर महिलाओं को 25 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक अनुदान भी मुहैय करायगी जिससे महिलाएं राज्य मे उद्योग स्थापित कर सके ताकि यह योजना प्रदेश मे बढ़ती बेरोज़गारी दर को कम करने मे कारगार साबित होगी
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana को राजस्थान सरकार ने आरम्भ किया है
- इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत महिलाओ को 50 लाख रूपेय कि धन राशी स्वंय सहायता समूह व उद्यम स्थापना के लिए 1 करोड़ रूपेय की राशी प्रदान कि जाएगी
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने वाले बैंक व संस्थाएं राजस्थान वित्तीय निगम, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, सिडबी एंव राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक आदि है
- व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपेय और ऋण अनुदान की सीमा 15 लाख रूपेय निर्धारित की गई है
- इस योजना के माध्यम से नय स्थापित होने वाले उद्यमो के साथ साथ पूर्व से स्थापित उद्योगो के विस्तार एंव आधुनिकरण के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
- इसके अलावा IMSUPY जरिय से महिलाओें के जीवन स्तर मे भी सुधार होगा
- Imsupy के जरिय से राजस्थान राज्य के उद्योग क्षेत्र मे वृद्धि होगी
- स्वीकृत ऋण राशी पर 25% ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांगजन आदि महिलाओं को 30% अनुदान प्रदान किया जायेगा
- ऋण अनुदान के लिए आवेदक के स्वंय के अंशदान की गणना की जाएगी
- भूमि का मूल्य योजना प्रस्ताव मे शामिल नही किया जाएगा
- उद्योग के लिए ऋण कि अधिकतम सीमा 10,00000 तय कि गई है
- दस लाख तक के ऋण पर कोई भी सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नही है
- धन राशी का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए धन स्वीकृत किया गया है
- 10 लाख रूपेय तक के प्रयोजना प्रस्ताव की 5% राशी तथा 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशी का निवेश आवेदक को खुद करना है
IMSUPY के अन्तर्गत विशेष वर्ग को दी जाने वाली वरीयताएं
- वह संस्थागत जो लम्बे समय से स्वंय सहायता समूह के रूप मे कार्यरत है
- राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनो से किसी कौशल में प्रशिक्षित हो
- आवेदन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी मे आते है
- प्रस्तावित परियोजना से रोज़गार व कौशल दोनो बढ़ाने वाले आवेदक
- ऐसे आवेदक जो वस्त्र बनाने बुनने हेतु बुनकर कार्ड धारक है व ह्स्तशिल्प मे आर्टिज़न कार्ड धारक है
- ऐसे श्रमिक जो किसी उद्यम मे दीर्घ समय तक कार्यरत रहने के चलते उस उद्यम के संचालक मे निपुण हो चुके है
- आवेदक जो बैंक के अच्छे ऋणी है जिन्होने बैंक के नियमो के तहत समयबद्धरूप से ऋण चुकाया है
- ऐसा कोई आवेदक जो विश्व के अन्य देशों से कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव कर वापस आय हो
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- कोई भी आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक कि आयु कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए
- राजस्थान राज्य के स्वंय सहायता समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना चाहिए
IMSUPY के लिए अपात्रता
- ऐसा आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य केन्द्रीय या राजकीय कार्यक्रम मे पिछले पाँच वर्ष मे लाभान्वित हुआ हो अपात्र है
- वह आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था या बैंक डिफॉल्टर या दोषी हो पात्र नही है
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र यदि हो
- पासपोर्ट साईज़ फोटो
- मोबाईल नम्बर
- ईमेल आईडी
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको महिला एंव बाल विकास विभाग कि ऑफिशियल वेबसाईट पर जाना है
- अब आपके सामने एक होम पेज खुलकर आयेगा
- होम पेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है
- फिर आपकी सक्रीन पर एक फार्म खुलकर आयेगा
- आवेदक को फार्म मे पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी व दस्तावेज़ दर्ज करनी है
- अब आपको मांगे गये दस्तावेजो़ को अपलोड करना है
- अब आपको सबमिट का विकल्प दिखाई देगा क्लिक करना है
- इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मे आवेदन सफलतापूर्वक कर पायेगें