झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024: एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, लाभ एवं पात्रता देखें

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana:- यह योजना झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओ के हित मे आरम्भ की गई एक योजना है जिसको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana नाम दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 18 वर्ष से 45 वर्ष के सभी बेरोज़गार शिक्षित युवाओं को स्वंरोज़गार करने के लिए वित्तीय सहायता राशी प्रदान की जाएगी ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवाओ को रोजगार की प्राप्ति हो सके। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शिक्षित युवा जिनके पास कोई रोज़गार नही है और वह स्वंय का रोजगार स्थापित करना चाहते है तो सरकार द्वारा उनको कम ब्याज दर पर लोन दिलवाया जाएगा। यदि आप भी एक शिक्षित बेरोज़गार युवा है और इस योजना के लाभ प्राप्त कर अपना कोई काम शुरू करना चाहते है तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अन्त तक अवश्य पढ़ना है क्योकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मु्ख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना से सम्बन्धित पूरी जानकारी उपलब्ध करायेगें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024

झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए आरम्भ की है जिसमे उन युवाओ को स्वरोज़गार को आरम्भ करने के लिए 25 लाख तक के ऋण दिया जाएगा यह ऋण युवाओं को कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई लाभार्थि रोज़गार आरम्भ करने के लिए 50,000 तक का लोन लेता है तो उसको लोन प्राप्त करने के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नही पड़ेगी। इसके साथ ही Mukhaymantri Rojgar Srijan Yojana के अन्तर्गत सरकार द्वारा लाभार्थि युवाओं को 40 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान Subsidy के रूप मे प्रदान की जाएगी ।

Mukhaymantri Rojgar Srijan Yojana 2024 का लाभ केवल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व सखी मंडल की महिलाएं ही प्राप्त कर सकेगीं इसके लिए पहले उनको ऑनलाईन आवेदन करना होगा इसके लिए उनको कही जाने की आवश्यकता नही है वो अपने स्मार्ट फोन या कम्प्युटर के जरिए आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते है।

झारखंड बेरोजगारी भत्ता

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री हेंमत सोरेन जी के द्वारा
राज्यझारखण्ड
वर्ष2024
लाभार्थिराज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवा
लाभ25 लाख रूपेय की अनुदान राशी
उद्देश्ययुवाओं को स्वरोज़गार लगाने के लिए प्रेरित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरो मे वृद्धि  करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाईन
आधिकारिक वेबसाईटhttps://www.jharkhand.gov.in/

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के उद्देश्य

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को आरम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के पढ़े लिखे  बेरोज़गार युवाओं के लिए  रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना है और उनको रोज़गार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है राज्य मे कई ऐसे शिक्षित बेरोज़गार युवा है जिनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पास कोई काम या नौकरी उपलब्ध नही है और न ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है कि वह कोई रोज़गार स्थापित कर सके युवाओ की इन सभी समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए झारखंण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के अन्तर्गत सरकार उन युवाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करायेगी जिसका लाभ प्राप्त करके युवा खुद का कोई कारोबार कर सकते है और अपनी व अपने परिवार की आजिविका चला सकेगें उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा व आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगें ।

झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ एंव विशेषताए

  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को झारखण्ड के मुख्यमंत्री द्वारा युवाओ के हित मे आरम्भ की गई है
  • प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो के शिक्षित बेरोज़गार युवाओ को स्वंय के रोजगार के लिए कम ब्याज पर 25 लाख रूपेय तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा
  • इस धनराशी को DBT के माध्यम से लाभार्थि के सीधे बैंक अकाउटं मे ट्रासंफर किया जाएगा
  • झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व सखी मंडल की सभी महिलाओं को Mukhaymantri Rojgar Srijan Yojana के अन्तर्गत रोज़गार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है
  • ऐसे लाभार्थि जो 50,000 हजार रूपेय तक का लोन प्राप्त करना चाहते है इसके लिए उनको किसी गारंटी की आवश्यकता नही पड़ेगी
  • मु्ख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत 40% प्रतिशत अनुदान सब्सिडि यानी 5 लाख रूपेय सरकार की ओर दिये जाएगें
  • इसके लिए उनको ऑनलाईन आवेदन करना होगा
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से युवाओ के लिए रोज़गार के अवसर प्राप्त होगें
  • राज्य के युवाओ के वाहन लेने की सुविधा भी प्राप्त होगी
  • प्रदेश मे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा युवाओ के लिए रो़ज़गार के लिए नये द्वार खुलेंगें
  • Mukhaymantri Rojgar Srijan Yojana  का लाभ प्राप्त कर युवा खुद का एक रोज़गार लगा सकते है
  • राज्य के युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगें और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा
  • प्रदेश मे बेरोज़गारी दर मे गिरावट आयेगी

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत योग्यताएं

  • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • राज्य के SC,ST,OBC पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व सखी मंडल की महिलाएं इस योजना के लिए योग्य है
  • आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए
  • इस योजना के तहत आवेदन करने वालो की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रूपेय से अधिक नही होनी चाहिए

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MRSY के लिए जरूरी दस्तावेज़
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मे आवेदन हेतु कार्यालय

  • झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी
  • राज्य अल्पंसख्यक वित्त एंव विकास निगम

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के तहत आवेदन प्रक्रिया

यदि आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको कुछ स्टेज को फॉलो करना है

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के सम्बन्धित कार्यालय जाना होगा
  • अपने सभी जरूरी दस्तावेज़ो के साथ कार्यालय मे जाना है
  • आपको कार्यालय जाकर Mukhaymantri Rojgar Srijan Yojana 2024 का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है इसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक ठीक प्रकार से भरना है
  • इसके बाद आपको सभी मांगे गये सभी जरूरी दस्तावेज़ आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने है
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म को सम्बन्धित कार्यालय मे जमा करना है
  • आवेदन फॉर्म जमा कर देने बाद आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेज़ो की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा जिसमे सबकुछ ठीक पाये जाने पर आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा

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