Palanhar Yojana Rajasthan का शुभारंभ राज्य सरकार के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चों को या जिन बच्चों के माता-पिता मर गए हैं उन अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी, बल्कि समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक नागरिक को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से परिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको पालनहार योजना राजस्थान 2024 से संबंधित सभी जानकारी को विवरण करेंगे तथा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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Rajasthan Palanhar Yojana 2024
इस योजना के अंतर्गत पालनहार को 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए 500 रुपये हर महीने तथा स्कूल में प्रवेश होने के पश्चात 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये की अनुदान धनराशि राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी और वस्त्र, स्वेटर, जूते एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपये की धनराशि हर वर्ष विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है राज्य सरकार की इस राजस्थान पालनहार योजना 2024 से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था तथा कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना संपूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।
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पालनहार योजना राजस्थान के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Palanhar Yojana |
किसके माध्यम से आरंभ की गई | राजस्थान सरकार के माध्यम |
उद्देश्य | बच्चों को शिक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चे |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
5 साल तक के बच्चे को राशि | हर महीने 500 रुपये |
5 साल से 18 साल तक मिलने वाली राशि | हर महीने 1000 रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
पात्र बच्चों की लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
- विकलांग माता-पिता की संतान
- तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान
अनुदान राशि
- इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे तथा पात्र बच्चे को 5 साल की आयु तक 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह वितरण की जाएगी।
- स्कूल में प्रवेश लेने के पश्चात से 18 साल के होने तक 1000 रुपये हर माह दिये जाएंगे तथा बच्चों को उनके कपड़ों, जूते इत्यादि के लिए 2000 रुपये हर वर्ष अलग से दिए जाएंगे।
श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे – माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी।
- मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे – दंडा क्षेत्र की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के 3 बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- एच आई वी/एड्स पीड़ित/माता-पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी a.r.t. डायरी/ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित/माता-पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड के माध्यम लागू किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए 1 साल से ज्यादा समय होने का प्रमाण पत्र।
- विशेष योग्यजन/माता-पिता के बच्चे – 40 फीसद से ज्यादा निशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
Palanhar Yojana Rajasthan Objective (उद्देश्य)
दोस्तों यह पालनहार योजना राजस्थान का प्रमुख उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है इस योजना के द्वारा से 5 साल तक की उम्र के अनाथ बच्चों को 500 रुपये की आर्थिक मदद विवरण की जाती है एवं स्कूल में दाखिला होने के बाद 18 साल की उम्र तक 1000 रुपये की आर्थिक सहायता हर महीने प्रदान की जाती है इस पालनहार योजना राजस्थान के द्वारा से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे उनको अपने खर्चे के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की राशि हर वर्ष सभी पात्र बच्चों को विवरण की जाती है जिससे कि वह अपने वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीद सके।
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पालनहार योजना राजस्थान के लाभ और विशेषताएं
- पालनहार योजना राजस्थान को राजस्थान सरकार के माध्यम से शुरू किया गया है।
- इस योजना के द्वारा से अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 500 रुपये हर महीने एवं स्कूल में दाखिला लेने के पश्चात 18 साल की उम्र तक के बच्चों को हर महीने 1000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा 2000 रुपये हर साल की धनराशि कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए विवरण की जाती है।
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है।
- पालनहार योजना राजस्थान के द्वारा से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- और उन्हें अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
- आवेदन करवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
- आवेदन ऑनलाइन होने से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- तथा आपके पैसे और समय दोनों की भी बचत होगी।
पालनहार योजना राजस्थान की पात्रता
- इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
- पालनहार परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चे जो 2 साल की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकृत का प्रमाण पत्र
- विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना राजस्थान 2024 में आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Social Justice and Empowerment Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पालनहार योजना राजस्थान का Application Form PDF File को डाउनलोड करना होगा।
- एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
Palanhar Yojana Rajasthan में भुगतान की स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Apply Online/E Services का सेक्शन दिखाई देगा।
- आपको इस सेक्शन में से Palanhar Payment Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर तथा एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा कोड आदि को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Palanhar Yojana and Beneficiaries Information के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Know About Your Application Status) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस या पेमेंट स्टेटस में से किसी एक का चयन करना होगा।
- अब आपको भुगतान साल का चयन करना होगा।
- अपना आवेदन क्रमांक या SRDR नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
बेनिफिशियरी लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Palanhar Yojana and Beneficiaries Information के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको Palanhar Yojana and Beneficiaries Information (Beneficiary List) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- जिसमें आपको अपना क्षेत्र का प्रकार, जिला एवं भुगतान वर्ष का चयन करना होगा।
- अब आपको खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
सोशल ऑडिट इंफॉर्मेशन देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Palanhar Yojana and Beneficiaries Information के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको Know About Palanhar Social Audit Information के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- जिसमें आपको अपना क्षेत्र का प्रकार, जिला एवं भुगतान वर्ष का चयन करना होगा।
- अब आपको खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से संबंधित जानकारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।