PM Saubhagya Yojana की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2017 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार देश के सभी गरीब परिवारों का लाभ पहुंचाएगी। देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिनके घरों में बिजली की सुविधा नहीं है इस योजना के तहत बिजली की सुविधा ले सकते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। इस लेख में हम ने बताया है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस योजना से जुड़ी आपको इस लेख में मिल जाएगी।
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Pradhanmantri Saubhagya Yojana 2024
Pradhanmantri Saubhagya Yojana की शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब परिवार के लोगों को फ्री बिजली के कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना में शहर तथा गांव दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। Pradhanmantri Saubhagya Yojana को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहा जाता है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना SECC 2011 के आधार पर किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की पूरी जानकारी
योजना का नाम | Pradhanmantri Saubhagya Yojana |
किसने शुरू की | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने |
कब शुरू की | 25 सितंबर 2017 |
लाभार्थी | देश के गरीब वर्ग के लोग |
उद्देश्य | गरीब लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना |
आधिकारिक वेबसाइट | saubhagya.gov.in |
Pradhanmantri Saubhagya Yojana का उद्देश्य
देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली की सुविधा नहीं है। आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण वह बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और बिना बिजली के कनेक्शन के ही अपना जीवन यापन करते हैं। बिजली ना होने के कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनको बिजली प्रदान करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना का शुरूआत किया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का उद्देश्य ही गरीब परिवारों के घरों में बिजली का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाना है।
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों की सूची
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- उड़ीसा
- झारखंड
- जम्मू कश्मीर
- राजस्थान
- पूर्वोत्तर के राज्य
सौभाग्य की वित्त पोषण संरचना
एजेंसी | समर्थन की प्रकृति | समर्थन की मात्रा (%) | |
विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य | विशेष श्रेणी के राज्य | ||
भारत सरकार | अनुदान | 60 | 85 |
उपयोगिता / राज्य योगदान | खुद का कोष | 10 | 5 |
ऋण (वित्तीय संस्थाएं/बैंक) | ऋृण | 30 | 10 |
निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान | अनुदान | कुल ऋण घटक का 50% (30%) अर्थात 15% | कुल ऋण घटक का 50% (10%) अर्थात 5% |
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर अतिरिक्त अनुदान सहित) | अनुदान | 75% | 90% |
Pradhanmantri Saubhagya Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है
- इस योजना के अंतर्गत देश के जिन इलाकों में लोगों के पास अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है उन्हें बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी 11 विद्युत कृत परिवारों के लिए बैटरी बैंक के साथ 200 से 300 डब्ल्यूपी सौर ऊर्जा पार्क भी दिए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल है
- एक डीसी पावर प्लग
- एक डीसी फैन
- 5 एलईडी लाइट
- योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 16320 करोड रुपए की धनराशि का बजट तैयार किया गया है।
- सरकार द्वारा 5 साल तक बैटरी बैंक की मरम्मत पर खर्च प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना देश के आर्थिक विकास और नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर लाएगी।
- यह योजना देश के लगभग तीन करोड़ गरीब लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
PM Saubhagya Yojana के अंतर्गत अपात्र नागरिक
वह सभी लोग जो नीचे दिए गए किसी भी श्रेणी में आते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
- जिन परिवारों के पास दो तीन या चार पहिया वाहन या फिशिंग बोट है।
- तीन से चार पहिए वाले कृषि उपकरणों वाले परिवार।
- ₹50000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट वाले परिवार।
- राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- गैर कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार।
- परिवार में किसी की आय ₹10000 से अधिक होने पर।
- यदि परिवार में कोई इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देता हो।
- घर में फ्रिज या लैंडलाइन फोन होने पर।
- घर में 3 या उससे अधिक पक्के कमरे होने पर।
- किसान के पास 2 पॉइंट 5 एकड़ जमीन तथा एक कृषि उपकरण होने पर।
- 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसान।
Pradhanmantri Saubhagya Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल देश के गरीब वर्ग के लोगों को ही मिलेगा।
- परिवार के पास पहले से बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में दर्ज होना चाहिए।
- यदि परिवार का नाम जनगणना में दर्ज नहीं है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें ₹500 देने होंगे जो वह 10 किस्तों में दे सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पेन कार्ड वोटर आईडी कार्ड
- पते का सबूत
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा। जिन आवेदकों का नाम जनगणना 2011 में शामिल नहीं है उन्हें आवेदन जमा करने के लिए अपने नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा। जहां के अधिकारियों से आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन पत्र भरकर उसे जमा करने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ₹500 की राशि जमा करनी होगी जो कि DISCOMs द्वारा 10 इंस्टॉलमेंट्स में बिजली बिल में कवर कर ली जाएगी।
Helpline Number
- 1800-121-5555
- राज्यवार हेल्पलाइन नंबर