Pran Vayu Devta Pension की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में ऐसे वृक्ष जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा प्राण वायु देवता योजना के तहत हर माह रु 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी हरियाणा के मूल निवासी हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। इस लेख में हमने प्राण वायु देवता योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, अशोक दस्तावेज पात्रता मानदंड लाभ उद्देश्य इत्यादि जैसी जानकारी प्रदान की है।
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Pran Vayu Devta Pension Scheme 2024
हरियाणा राज्य में प्राण वायु देवता योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गई है। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य में पेड़ों की रक्षा करने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राज्य में जितने भी 75 वर्ष से अधिक के वृक्ष हैं उनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा ₹2500 की आर्थिक सहायता हर महीने प्रदान की जाएगी। Pran Vayu Devta Pension Yojana को राज्य के हर जिले में शुरू किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
प्राण वायु देवता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Pran Vayu Devta Pension Scheme |
किसने शुरू की | CM मनोहर लाल खट्टर |
किसके लिए शुरू की | राज्य के नागरिकों के लिए |
विभाग | वन विभाग |
उद्देश्य | पेड़ो की रक्षा के लिए आर्थिक सहायता |
लाभ | Rs. 2500/- |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Pran Vayu Devta Yojana का उद्देश्य
प्राण वायु देवता योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए
- राज्य में प्राणवायु सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- पर्यावरण की रक्षा करने के लिए
- वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
- बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए
- किसानों की आय में वृद्धि करने के
- पात्र लाभार्थियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए।
प्राण वायु देवता योजना के तहत करनाल में ऑक्सी वैन
- चित वन ( सौंदर्य का वन)
- पाखी वन (पक्षियों का जंगल)
- अंतरिक्ष वन (राशि चक्रों का वन)
- तपो वन ( ध्यान का वन)
- आरोग्य वन ( उपचार / हर्बल वन)
- नीर वन (झरनों का जंगल)
- ऋषि वन (सप्त ऋषि)
- पंचवटी (पांच पेड़)
- स्मरण वन (यादों का जंगल)
- सुगंध सुवास / सुगंध वन (सुगंध का वन)
Pran Vayu Devta Pension के लाभ एवं विशेषताएं
- योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है।
- योजना के तहत राज्य के नागरिकों को पेड़ों की देखभाल करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत जिन पेड़ों की आयु 75 साल से अधिक है उनकी देखरेख के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को ₹2500 प्रति महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह राशि नागरिकों के बैंक खातों में प्रदान की जाएगी।
- इस योजना की शुरुआत सरकार द्वारा राज्य में पेड़ों की कटाई को रोकने, पर्यावरण की रक्षा करने, और प्राण वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए की गई है।
- योजना को शुरू करने से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
प्राण वायु देवता योजना के लिए पात्रता मानदंड
केवल वही लोग जो नीचे दी गई पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं वो ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है:
- आवेदन कर्ता हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- सभी वर्ग के लोग योजन के लिए आवेदन कर सकते है।
Pran Vayu Devta Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नम्बर
प्राण वायु देवता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
जो भी पात्र नागरिक प्राण वायु देवता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का चरण दर चरण पालन करना होगा:
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए नागरिकों को अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- अधिकारी से प्राण वायु देवता योजना के लिए आवेदन पत्र मांगे।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने पर उसमें पूछी गई समस्त जानकारी भरें।
- पोषक दस्तावेज संलग्न करें और अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पर चिपकाए।
- आवेदन को पुनः एक बार जांच लें और उसके बाद आवेदन को उसी दफ्तर में जमा करवा दें।