UP Transfer Policy:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षकों को लाभ प्रदान करने हेतु यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत अब शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं। इस नीति के तहत एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह के अधिकारियों व कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षक है और यूपी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे इसके लाभ, नियम और शर्तें क्या है? आवेदन कैसे करें, पात्रता आदि से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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UP Transfer Policy 2024-25
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के लाखों शिक्षकों लाभ प्रदान करने हेतु UP Transfer Policy शुरू की है। इस पॉलिसी के तहत राज्य के शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकते है। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों व इन सभी जिलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती की जाएगी। नई नीति के तहत समूह ‘क’ और ‘ख’ के कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 20% तक तबादला किया जा सकेगा। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% तक तबादला करने की अनुमति होगी। इस नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश तबादला नीति के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Transfer Policy |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के शिक्षक |
उद्देश्य | राज्य के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कराने की सुविधा प्रदान करना |
लाभ | शिक्षकों को उनकी इच्छा अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://upsecgtt.upsdc.gov.in/ |
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के लाखों शिक्षकों लाभ प्रदान करने हेतु UP Transfer Policy शुरू की है।
- इस पॉलिसी के तहत अब शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं।
- इस नीति के तहत एक ही जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह के अधिकारियों व कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा।
- एक ही मंडल में 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा।
- विभाग द्वारा अपने स्तर से 30 जून तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
- इसके अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक 20% शिक्षकों का तबादला विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
- वहीं सरकार द्वारा अधिकतम 10% तक स्थानांतरण करने की स्वीकृति समूह ‘ग’ और ‘घ’ कर्मचारियों हेतु होगी।
- नई तबादला नीति समेत 41 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
- राज्य के ऐसे शिक्षक जिनके बच्चे असमर्थ या दिव्यांग है उन सभी कर्मचारियों के इस नीति के तहत स्थानांतरण हेतु विकल्प दिया जाएगा।
UP Transfer Policy के तहत नियम और शर्तें
- राज्य के जिन शिक्षकों द्वारा पहले ही स्थानांतरण का लाभ दिया जा चुका है दूसरी बार तबादले के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए।
- तबादलों के लिए कम से कम शिक्षकों को एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा।
- शिक्षकों के स्थानांतरण में कार्यभार ग्रहण करने की कार्य की UP Transfer Policy के तहत अवकाश के दौरान की जाएगी। इसके लिए शिक्षक की सेवा अवधि 5 साल अनिवार्य की गई हैं।
- एक से अधिक शिक्षकों के एक समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर नियुक्ति तिथि सामान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अगर किसी शिक्षक के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए अंक समान है तो वरिष्ठतम को पहले अवसर दिया जाएगा।
- राज्य के जिन शिक्षकों द्वारा आपसी सहमति से तबादले हेतु आवेदन किया जाएगा उन कर्मचारियों को सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर होगा तबादला
इस नीति का लाभ केवल पदोन्नति के बाद स्थापना पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। राज्य के लाखों अधिकारी और कर्मचारी तबादले के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करने वाले शिक्षकों की संख्या लगभग 5 लाख 20 हजार होना बताई जा रही है। सरकार द्वारा यूपी तबादला नीति के अंतर्गत मेरिट बेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर समूह ख और ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा।
यूपी तबादला नीति के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस नीति के लिए राज्य के शिक्षक पात्र होंगे।
- शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- 1 जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होना अनिवार्य है।
UP Transfer Policy 2024-25 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक शिक्षक यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024-25 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार द्वारा अभी केवल यूपी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अभी तक UP Transfer Policy कि कोई भी आधिकारिक वेबसाइट घोषित नहीं की गई जिसके कारण यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो हम आपको अपने इस लेख के माध्यम आवश्यक बातएंगे। तो आप हमारे आर्टिकल से जुड़े रहे।
FAQs
UP Transfer Policy को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
UP Transfer Policy को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है।
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है?
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं।