Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana:- किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत खेतों में काम करने के दौरान मरने वाले या दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसान के परिवार को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना से लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। यह नई योजना मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना की जगह लेगी। अगर आप Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, योजना के उद्देश्य, मुआवजा धनराशि, पात्रता, मुख्य दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के कल्याण एवं आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है। या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो उन किसानों के परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और यदि कोई किसान किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है। तो उसे 2 से 3 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana राज्य के सभी किसानों को लाभान्वित करेगी। यदि किसान के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। और वह किसी और की जमीन पर खेती करता है। और उसकी किसी दुर्घटना के कारण विकलांग या मृत्यु हो जाती है। तो उसे भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
उद्देश्य | किसान के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | Online/Offline |
अधिकारिक वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2023 |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है। कि किसी दुर्घटना के कारण यदि किसान की मृत्यु हो जाती है। या कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। किसी किसान की खेती के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है। या विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ताकि किसान के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके और वह अपना भरण-पोषण कर सके।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएं
- आग लगने, आकाश से बिजली गिरने आदि घटना
- खेतों में आग लगने, करंट लगने से हुई घटना
- झील, नदी, समुद्र, तालाब, कुएं में डूबने से हुई घटना
- जीव जंतु एवं जानवर के काटने से, मारने तथा आक्रमण करने से
- लूट, डकैती, आतंकवादी हमला, हत्या, मारपीट में हुई घटना
- रेल, सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- वृक्ष गिरने, आंधी, तूफान, दबने या मकान गिरने से हुई घटना
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana में दी जाने वाली मुआवजा धनराशि
- एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर – 5 लाख का मुआवजा
- दोनों हाथ एवं दोनों पैर की क्षति होने पर – 5 लाख का मुआवजा
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण शारीरिक अक्षमता होने पर – 5 लाख का मुआवजा
- एक आंख एक पैर अथवा एक हाथ की क्षति होने पर – 2 से 3 लाख का मुआवजा
- स्थाई दिव्यांगता होने पर – 3 लाख का मुआवजा
- ऐसी स्थाई विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम होने पर – 1 से 2 लाख का मुआवजा
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता
- किसान को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 870 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- खतौनी में दर्ज खातेदार विकलांगता के शिकार हो जाते हैं। उनके माता-पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू इनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलता है। वह इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है। पट्टे एवं बटाई पर खेती करते हैं। उनको भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ मिलेगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिव्यंका की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रार पट्टेदार हेतु प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतु प्रमाणित प्रति
- बैंक खाता विवरण
- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत किसान की मृत्यु या दुर्घटना हो जाने पर किसान या किसान के परिवार को जिला कलेक्टर के पास जाकर आवेदन पत्र लिख कर देना होगा। आवेदन पत्र में घटना का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। आवेदन पत्र को कुछ समय के लिए तहसील में जमा किया जाएगा। जिसके पश्चात जिला अधिकारियों द्वारा घटना और दस्तावेज की जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद सत्यापित की जाएगी और जिलाधिकारी द्वारा किसान या किसान के परिवार को मुआवजा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु e-sathi पोर्टल की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन ऑप्शन में अपनी लॉगिन आईडी को दर्ज करना होगा।
- जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं किया है वह नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन में क्लिक करें।
- आवेदक पोर्टल में पंजीकरण के आधार पर ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।
- पंजीकरण करने के लिए आपको अपना नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- दर्ज करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नए पेज पर आपको आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नए पेज में आवेदक किसान नागरिक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय दुर्घटना का विवरण आदि।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदक को सभी सलंग्न के ऑप्शन में क्षतिग्रस्त अंग के साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।