एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म व स्टेटस

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषक परिवार को लाभवंतित करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषकों के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिससे वह खुद का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सके। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है। और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे – इसके लाभ ,इसका उद्देश्य ,दस्तावेज़ आवेदन प्रिक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। इन सभी के बारे में बतायेगे तो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के कृषको की संतान के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से कृषक के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सिर्फ नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी ना की पुराने व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम 10वीं कक्षा तक उत्तीर्ण होना चाहिए। 

यदि आप भी एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कृषकों के बच्चे खुद का व्यवसाय शुरू करके भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा तथा वित्तीय सहायता लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी।

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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Krishak Udyami Yojana
आरम्भ की गयीमध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थीमध्यप्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री
उद्देश्यउद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
साल2024
वित्तीय सहायता10 लाख से 2 करोड़
आवेदनऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://msme.mponline.gov.in/

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की संतान को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि मध्य प्रदेश के कृषक परिवार के बच्चे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने सके। इस योजना के द्वारा कृषकों के बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो सकेंगे। जिससे वह भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजना

  • फूड प्रोसेसिंग
  • दाल मिल
  • राइस मिल
  • ऑयल मिल
  • फ्लोर मिल
  • कोल्ड स्टोरेज
  • मिल्क प्रोसेसिंग
  • कैटल फीड
  • पोल्ट्री फीड
  • फिश फीड
  • बेकरी
  • मसाला निर्माण
  • कस्टम हायरिंग सेंटर
  • वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
  • सीड ग्रेडिंग
  • उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं

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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana मार्जिन मनी सहायता

वर्गपूंजीगत लागत
सामान्य वर्ग15% (अधिकतम 12 लाख रुपए)
बीपीएल वर्ग20% (अधिकतम 18 लाख रुपया)

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान

वर्गपूंजीगत लागत
पुरुष उद्यमी5%
महिला उद्यमी6%

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2024 के लाभ

  • राज्य के कृषक परिवार को लाभवंतित करने हेतु मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का शुभारम्भ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से कृषकों के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से कृषक के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के द्वारा कृषकों के बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो सकेंगे। जिससे वह भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश के कृषि के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते है तो अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2024 की पात्रता

  • आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम दसवीं कक्षा पास होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के माता पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

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MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में जाकर आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना होगा
  • उसके बाद आपको साइन अप करना होगा
  • साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज को करना होगा।
  • उसके बाद Sign Up Now के बटन पर क्लिक करना होगा
  • इस प्रकार आप योजना में आवेदन कर सकते है।

एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करें ?

  • सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना होगा
  • अब ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको GO के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन स्टेटस खुल जायेगा।

FAQs

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है ?

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है

इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कितनी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ?

आवेदक को कम से कम 10 वी पास होना चाहिए

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आयडी क्या है ?

Helpline Number- 07556720200/07556720203
Email Id- support.msme@mponline.gov.in

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