Haryana Matrushakti Udyamita Yojana:- 8 मार्च 2022 को राज्य के बजट की घोषणा करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के कल्याण के लिए “मातृशक्ति उद्यमिता योजना” की घोषणा की। यह योजना विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शुरु की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसी भी उद्यम, व्यापार या व्यवसाय में उद्यमी बनने की इच्छा रखने वालों को वित्तीय संस्थानों द्वारा सॉफ्ट लोन की सुविधा प्रदान करने जा रही है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो आप इस लेख के माध्यम से Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में नीचे हमने पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की हैं।
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Haryana Matrushakti Udyamita Yojana 2024
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत साल 2022 में की गई थी। इस योजना के तहत सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना को लागू करने का कार्य हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से होगा। योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभावित ब्याज की प्रचलित दर पर 7% अनुदान 3 वर्षों के लिए मिलेगा। हरियाणा राज्य की वह सभी महिलाएं जो गरीबी दर के नीचे परिवारों से हैं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। Haryana Matrushakti Udyamita Yojana का लाभ लेने के लिए महिलाओं की परिवार की वार्षिक आय ₹500000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का चरण दर चरण पालन करें। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ें।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Matrushakti Udyamita Yojana |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने |
विभाग | हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड |
कब घोषणा की | 8 मार्च 2022 |
लाभार्थी | महिलाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | hwdcl.org |
Mukhyamantri Matrushakti Udyamita Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का उद्देश्य हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने के पीछे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे कि वह अपना उद्योग व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- यह योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
- योजना का लाभ केवल महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹500000 से अधिक नहीं है।
- लोन की राशि अधिकतम ₹300000 होगी।
- लोन को वापस करने के लिए मोरटोरियम पीरियड केवल ऋण के संवितरण के 3 महीने बाद होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभावित ब्याज की प्रचलित दर पर 7% अनुदान 3 वर्षों के लिए मिलेगा।
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana के पात्रता मानदंड
केवल वही महिलाएं जो इस योजना की पात्रता मानदंडों पर खरा उतरेंगे इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं जो कि निम्नलिखित हैं
- महिला को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹500000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- महिला ने पहले किसी भी योजना के तहत अगर ऋण लिया है तो उसे पूरा चुकाया हो।
- महिला के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पते का सबूत
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण
- आयु प्रमाण
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना आवेदन की प्रक्रिया
अभी तक मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना की आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपडेट नहीं आया है। यह उम्मीद की जाती है कि आवेदन जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी। अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने के बाद हम संबंधित जानकारी को अपडेट करेंगे। आप अधिक जानकारी और भविष्य के अपडेट प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे साथ बने रहे।