Haryana Unmarried Pension Yojana:- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओ के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यदि आप हरियाणा के अविवाहित नागरिक है। और आप Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत आवेदन कर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना से सम्बंधित सभी महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे – इसके लाभ ,इसका उद्देश्य ,दस्तावेज़ आवेदन प्रिक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। इन सभी के बारे में बतायेगे तो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
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Haryana Unmarried Pension Yojana 2024
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल कट्टर जी ने अपने राज्य के अविवाहित नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु Haryana Unmarried Pension Yojana का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के तहत केवल उन अविवाहित नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच है। राज्य में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जा रही हैं। लेकिन अब हरियाणा के अविवाहित लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर देती है। उम्मीद है कि ऐसे ही अविवाहित पेंशन योजना के तहत रकम दी जा सकती है।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Unmarried Pension Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Avivahit Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 45 से 60 साल के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है। ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो सके। और अविवाहित लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन राशि का लाभ प्रदान कर अविवाहित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता की जा सकेगी। जिससे वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अविवाहित नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- राज्य में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लागू होने से लगभग 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
- अविवाहित नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को इस योजना के माध्यम से पूरा कर सकेंगे।
- Haryana Unmarried Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर राज्य के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी।
- यह योजना अविवाहित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगी।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- अविवाहित पुरुष और महिला ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Haryana Unmarried Pension Yojana के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Welfare Schemes के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको Apply for Pension Scheme के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस नए पेज पर आपको Unmarried Pension Yojana के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र में जाना होगा।
- अब आपको वहां के अधिकारी से बात करनी होगी।
- उसके बाद आपको अधिकारी से Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा।
- उसके बाद आपको अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म दिया जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को फॉर्म क साथ संगलन करना होगा।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी। जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना होगा।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करा सकते हैं।