MGNREGA Yojana:- मनरेगा योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना को देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित किया गया। MGNREGA का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment guarantee act) है। MGNREGA Yojana में लाभार्थियों को 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। यदि आप भी मनरेगा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भी इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए योजना से जुड़ी अधिक जानकारी एकत्रित करें जो कि इस लेख में दी गई है। इस लेख में आपको पता चलेगा कि कौन, कैसे और कहां योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज, लाभ आदि।
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MGNREGA Yojana 2024
MGNREGA को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural employment guarantee act) कहा जाता था। इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 में विधानसभा में पारित होने के बाद की गई थी। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में MGNREGA Yojana को लागू किया गया था। वर्ष 2009 में 2 अक्टूबर को इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। यह एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें लाभार्थियों को 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाता है।
मनरेगा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MGNREGA Yojana |
किसने शुरू की | भारत सरकार |
किसके लिए शुरू की | नागरिकों के लिए |
कब शुरू की | 7 सितंबर 2005 |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गारंटी रोजगार प्रदान करना |
लाभ | हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीड रोजगार |
आधिकारिक वेबसाइट | nrega.nic.in |
NREGA Yojana का उद्देश्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को शुरू करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों का विकास और उन्हें रोजगार प्रदान करना है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को १०० दिन के लिए हर वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी प्रदान करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों का आर्थिक विकास होगा और उन्हें रोजगार का अवसर भी मिलेगा।
मनरेगा योजना के लाभ व विशेषताएं
- मनरेगा योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2005 में की गई थी।
- पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था जिसे 2 अक्टूबर 2009 में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया था।
- यह योजना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई।
- पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले गरीब लोगों को सरकार 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है।
- सभी पात्र लोगों को सरकार इस योजना के तहत जॉब कार्ड प्रदान करेगी।
- केवल वह लोग जिनके पास जॉब कार्ड होगा इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत सभी लोगों को रोजगार मिलेगी चाहे वह किसी कार्य में कुशल हो या ना हो।
नरेगा/मनरेगा के तहत कार्य के प्रकार
- लघु सिंचाई (Minor Irrigation)
- जल संरक्षण (Water conservation)
- भूमि विकास (Land development)
- बागवानी (Gardening)
- बाढ़ नियंत्रण (Flood control)
- गौशाला निर्माण कार्य (Gaushala construction work)
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण (Rural connectivity road construction)
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण (Plantation under drought prevention)
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण (Different types of housing construction)
MGNREGA Yojana की पात्रता मानदंड
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों से हो।
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक काम करने का इच्छुक होना चाहिए
MGNREGA Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- आयु प्रमाण का
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वैध मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
मनरेगा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत दफ्तर में जाकर अपना पंजीयन करवाएं।
- पंजीयन करवाने के लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदन पत्र आपको ग्राम पंचायत से ही प्राप्त होगा।
- आवेदन में पूछी गई सारी जानकारी भर कर, आवश्यक दस्तावेज उसके साथ संलग्न करें।
- आवेदन को पुनः जांच लें और अधिकारी को जमा करवा दें।
- अब अधिकारी द्वारा मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप का पंजीयन किया जाएगा।
- जिसके पश्चात आपको मनरेगा जॉब कार्ड इशू कर दिया जाएगा।
MGNREGA Yojana के तहत दी जाने वाली मजदूरी
राज्य/संघ राज्य का नाम | प्रतिदिन मजदूरी की दर रुपयों में |
Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) | 190.00 रु |
Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 190.00 रु |
Bihar (बिहार) | 194.00 रु |
Jharkhand (झारखंड) | 194.00 रु |
Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 201.00 रु |
Uttrakhand (उत्तराखंड) | 201.00 रु |
Meghalaya (मेघालय) | 203.00 रु |
Jammu And Kashmir (जम्मू और कश्मीर) | 204.00 रु |
West Bengal (पश्चिम बंगाल) | 204.00 रु |
Arunachal Pradesh (अरुणाचल प्रदेश) | 205.00 रु |
Nagaland (नागालैंड) | 205.00 रु |
Sikkim (सिक्किम) | 205.00 रु |
Tripura (त्रिपुरा) | 205.00 रु |
Odisha (उड़ीसा) | 207.00 रु |
Assam (असम) | 213.00 रु |
Rajasthan (राजस्थान) | 220.00 रु |
Gujarat (गुजरात) | 224.00 रु |
Mizoram (मिजोरम) | 225.00 रु |
Daman & Diu (दमन और दिउ) | 227.00 रु |
Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 237.00 रु |
Telangana (तेलंगाना) | 237.00 रु |
Maharashtra (महाराष्ट्र) | 238.00 रु |
Manipur (मणिपुर) | 238.00 रु |
Tamil Nadu (तमिल नाडू) | 256.00 रु |
Puducherry (पुडुचेरी) | 256.00 रु |
Dadra & Nagar Haveli (दादर और नगर हवेली) | 258.00 रु |
Punjab (पंजाब) | 263.00 रु |
Lakshadweep (लक्षद्वीप) | 266.00 रु |
Karnataka (कर्नाटक) | 275.00 रु |
Goa (गोवा) | 280.00 रु |
Kerla (केरल) | 291.00 रु |
Haryana (हरियाणा) | 309.00 रु |
Andaman And Nicobar (अंडमान और निकोबार) | अंडमान जिला – 267.00 रुनिकोबार जिला – 282.00 रु |
Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश) | गैर अनुसूचित क्षेत्र – 198.00 रुअनुसूचित जनजातीय क्षेत्र – 248.00 रु |