MP Inter Caste Marriage Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नवविवाहित युवाओ को लाभ प्रदान कारण हेतु मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक ऊंची ज़ात का हो और दूसरा अनुसूचित जाति (SC) का हो उन्हें इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग दंपत्ति अपने जीवन के घरेलू उपयोग आदि सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के नवविवाहित है और मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। तो आपसे निवेदन है की आप हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
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MP Inter Caste Marriage Yojana 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के नवविवाहितों के लिए मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से यदि कोई लड़का या लड़की किसी छोटी जनजाति परिवार में अपनी शादी करता है तो राज्य सरकार उन विवाहित दम्पत्ति को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह नगद राशि दोनों पति-पत्नी के जॉइंट खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा। इस राशि का 2.5 लाख रूपय नगद दे दिया जाएगा बाकी पैसा बैंक अकाउंट में रहेगा। इस राशि का उपयोग दंपत्ति अपने जीवन के घरेलू उपयोग आदि सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। MP Inter Caste Marriage Scheme का लाभ लेने के लिए नवविवाहित दंपति को अपनी शादी के 1 साल के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इन नवविवाहित दंपति का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत करवाया जाएगा।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MP Inter Caste Marriage Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नवविवाहित |
राज्य | मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://scdevelopmentmp.nic.in/ |
MP Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य ऊंच-नीच, जात पात/जातिवाद और छूआ-छूत के विचारों को त्याग कर युवक अथवा युवती को अनुसूचित जाति के युवती अथवा युवक से विवाह करने पर दम्पत्तियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित दंपति में से कोई एक स्वर्ण जाति से संबंध रखता है दूसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूह से संबंध रखता हो। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार जात-पात को खत्म करना चाहती है। और नगद राशि देकर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के नवविवाहितों के लिए मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारम्भ किया है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से यदि कोई लड़का या लड़की किसी छोटी जनजाति परिवार में अपनी शादी करता है तो राज्य सरकार उन विवाहित दम्पत्ति को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह राशि दोनों पति-पत्नी के जॉइंट खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा।
- इस राशि का 2.5 लाख रूपय नगद दे दिया जाएगा बाकी पैसा बैंक अकाउंट में रहेगा।
- मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित दंपति को अपनी शादी के 1 साल के अंदर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
MP Inter Caste Marriage Yojana की पात्रता
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की पहली शादी होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- स्थाई प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण
- विवाहित जोड़े के पास एकसाथ फोटो होना चाहिए।
- वोटर ID कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- आपका फॉर्म गलत नहीं भरा जाना चाहिए।
- नवविवाहित दंपति मै से जिसमें बर या वधू जिसमें एक स्वर्ण वर्ग जाति को संबंध रखता है और दूसरा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो उन दोनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर देना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ दस्तावजों जैसे विवाह, आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्नित होनी चाहिए।
- आवेदन पत्रों के निरीक्षण के बाद ही दम्पतियों का चयन किया जायेगा। जिसके बाद, उन्हें योजना का लाभ दिए जाएगा।
MP Inter Caste Marriage Yojana FAQs
MP Inter Caste Marriage Yojana को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू किया गया है।
MP Inter Caste Marriage Yojana का लाभ अंतरजातीय विवाह करने वाले राज्य के नवविवाहित को दिया जाएगा।
MP Inter Caste Marriage Yojana के तहत सरकार 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहत राशि प्रदान करेंगी।
https://scdevelopmentmp.nic.in/