MP Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana की शुरुआत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ जी ने की थी। योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2020 को हुई थी। इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आपको इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। इस लेख में हम ने बताया है कि कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे आवेदन करें, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इत्यादि।
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MP Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana 2024
Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा के नियमित सरकारी कर्मचारी, सभी अनुबंध कर्मचारी शिक्षक संवर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी, सिविल सेवक, पूर्णकालिक आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारी राज्य के स्वायत्त संस्थान, निगमों में कार्यरत कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना का लाभ राज्य के 1255000 कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलेगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए नीचे उल्लेखित लेख को जरूर पढ़ें।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Madhya Pradesh Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana |
किसने शुरू की | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने |
कब शुरू की | 5 जनवरी 2020 |
किसके लिए शुरू की | कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए |
उद्देश्य | चिकित्सा सुविधा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | health.mp.gov.in |
Karamchari Swasthya Bima Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने के पीछे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का उद्देश्य राज्य के सभी कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी व अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को cashless स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana का लाभ/ विशेषताएं
- योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की थी।
- इस योजना के तहत राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी व सेवारत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- योजना का लाभ न केवल कर्मचारी बल्कि उनके परिवारजनों को भी मिलेगा।
- सामान्य उपचार के लिए इस योजना के तहत ₹500000 तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक वर्ष एवं गंभीर बीमारी के लिए 1000000 रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- कर्मचारियों को इस योजना के लिए अंशदान करना होगा जिसके लिए उन्हें Tax में भी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी
- नियमित सरकारी कर्मचारी,
- सभी अनुबंध कर्मचारी शिक्षक संवर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी,
- सिविल सेवक,
- पूर्णकालिक आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारी राज्य के स्वायत्त संस्थान,
- निगमों में कार्यरत कर्मचारी
- अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी
Madhya Pradesh Mukhyamantri Karamchari Swasthya Bima Yojana अंशदान विवरण
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह में अंशदान करना होगा। अंशदान की राशि प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी के लिए विभिन्न है। अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है:
श्रेणी | मासिक अंशदान की दर |
सेवारत कर्मचारी | |
वेतन बैंड 12 से ऊपर | 1000 रूपए |
वेतन बैंड 11 से 7 | 650 रूपए |
वेतन बैंड 6 | 450 रूपए |
वेतन बैंड 5 से 1 | 250 रूपए |
पेंशनर /परिवार | |
50 हजार रूपए अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर | 1000 रूपए |
50 हजार रूपए से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर | 650 रूपए |
25 हजार रूपए अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर | 450 रूपए |
15 हजार रूपए अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर | 250 रूपए |
मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ सरकार द्वारा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी व सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा। अभी तक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो इस योजना के तहत कोई भी आवेदन प्रक्रिया नहीं है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के लिए आवेदन से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करती है तो हम इस लेख में जरूर बताएंगे। योजना के बारे में भविष्य में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।