Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों की लाभ प्रदान करने हेतु Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम सेमाइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति की यदि किसी दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे दुर्घटना के समय उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे-इसके लाभ,पात्रता,आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में बतायेगे। तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
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Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम किसी दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा पात्र उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। यह बीमा कवर लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। इस योजना का लाभ MSME सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों व कारीगरों को ही दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सूक्ष्म उद्यमी |
कब शुरू हुई | 21 अगस्त 2023 |
उद्देश्य | राज्य के सूक्ष्म उद्यमियो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
बीमाराशि | 5 लाख रुपए |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
UP Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्यमियो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ताकि उनको व उनके परिजनो को अनुचित परिस्थिति मे वित्तीय समस्या का सामना न करना पढ़े। इसके लिए सूक्ष्म उद्यमियो को सरकार द्वारा मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति मे 5 लाख रूपेय का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जिससे किसी सूक्ष्म उद्यमी की अकाल दुर्घटना के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता उत्पन्न हो जाने पर उनके परिवार को वित्तीय समस्या का सामना नही करना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियो की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और वह आत्मनिर्भर व सशक्त होगें।
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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बीमा योजना के तहत 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा लाभ
इस योजना का लाभ राज्य के 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा। सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बताया गया है कि 5 करोड़ से कम पूंजी और 40 लाख से कम टर्नओवर वाले उद्यमियों को MSME Accident Bima Yojana का लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए अधिक से अधिक उद्यमी को भारत सरकार के उद्यमिता पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है।
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana 2024 के लाभ
- राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों की लाभ प्रदान करने हेतु Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का शुभारम्भ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से माइक्रो-स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति की यदि किसी दुर्भाग्य से मौत हो जाती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा पात्र उद्यमी को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमियों को दिया जाएगा।
- दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को दुर्घटना होने के 1 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- यह राशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ MSME सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों व कारीगरों को ही दिया जायेगा।
- इस योजना के तहत वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकेंगे।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- केवल राज्य के सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रमाण पत्र
- दिव्यांगत का प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
- उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
- बैंक का खाता
- पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2024 की आवेदन प्रक्रिया
वह सभी इच्छुक नागरिक जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन सभी को कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा, क्योकि अभी सरकार ने इस योजना की कोई भी आधिकारिक वेबसाइट घोषित नहीं की है। जिसके कारण यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी। लेकिन जल्द ही जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो हम आपको अपने इस लेख के माध्यम आवश्यक बातएंगे। तो आप हमारे आर्टिकल से जुड़े रहे।
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana FAQs
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana को उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana को शुरू किया गया है
इस योजना का उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्यमियो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana के माध्यम से राज्य के लगभग 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा।