Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme:- राजस्थान सरकार द्वारा जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवक युवती को अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में एक मुश्त राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। ताकि नव विवाहित जोड़े अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को लेकर प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर नव विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं और आपने अंतर्जातीय विवाह किया है तो आप Rajasthan Antarjatiye Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2024
राजस्थान सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण के रूप में स्वर्ण हिंदू तथा अनुसूचित जाति के बीच अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक/युवती को स्वर्ण हिंदू जातियों के युवक/युवती से विवाह करने पर 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान था। जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से समाज द्वारा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागने वाले जोड़ों को सरकार द्वारा सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। जिससे समाज में कुरीतियों को नष्ट कर समाज में समानता की भावना व्यतीत हो सकेगी।
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राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उद्देश्य | अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना |
प्रोत्साहन राशि | रुपए |
राज्य | राजस्थान |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है ताकि जातिवाद को खत्म किया जा सके। और समाज के लोगों की मानसिकता को बदला जा सके इसके लिए सरकार द्वारा अंतर जाति विवाह करने वाले दंपति को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिससे वह अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ शादी कर अपना जीवन व्यतीत कर सके। और उन्हें अपना नया घर बरसाने में कुछ हद तक राहत प्राप्त हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल को समाज द्वारा अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागना पड़ता है या फिर उनके घर वाले उन्हें अंतर जाति विवाह करने पर घर से निकाल देते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है।
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राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि
राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण कुछ इस प्रकार है।
- डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
- इस प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए पति-पत्नी के नाम से 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे।
- बाकी शेष 5 लाख रुपए की राशि पति पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी जिससे दंपति अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए आवश्यक घरेलू वस्तु जैसे फर्नीचर आदि खरीद सकेंगे।
Rajasthan Antarjatiye Vivah Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
- अनुसूचित जाति वर्ग के युवक अथवा युवती जिसने किसी स्वर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से विवाह किया हो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि नवविवाहित के जॉइंट बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- अंतर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दंपति विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना समाज में फैली जातिवाद जैसी मानसिकता को दूर करने में सहायता करेगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर अब राज्य के युवक युक्ति अपनी पसंद की शादी कर अपना जीवन व्यतीत कर सके।
- अब नए जोड़ों को अपना घर बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी चाहिए।
- जोड़े में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नव विवाहित जोड़े में से कोई भी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। और अविवाहित भी होना चाहिए।
- जिन्होंने पहली बार शादी की है उन्हें ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास मैरिज सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Rajasthan Inter Caste Marriage Yojana के लिए अंतरजातीय विवाह होने के 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए।
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Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल की मार्कशीट
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप राजस्थान के निवासी है और अपने अंतर्जातीय विवाह किया है तो आप Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिससे फॉलो कर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको Rajasthan Social Justice Management System की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- अगर आप पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो आपको नए यूजर सिंगल लाइन ऑन पोर्टल पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको नए पेज पर दिए गए विकल्प जैसे Jan Aadhar, Bhamashah, Facebook और Google में से किसी एक के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन होने के बाद आपको अगले पेज पर Utility के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Advanced Search के ऑप्शन पर क्लिक कर Utility, Social Justice & Empowerment Department और डॉ सविता अंबेडकर इंटर कास्ट मैरिज का चयन करना होगा।
- अब आपको Add New Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पहचान पत्र और ईमेल आईडी दर्ज कर Save & Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर Save & Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर उसके बाद आपको शादी का प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का शपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति-पत्नी की हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र इन सभी दस्तावेजों को अपलोड कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन करने में सक्षम नहीं है तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारी कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म ले जाकर वापस सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय या जिला अधिकारी कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- अगर आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको 1 महीने के भीतर प्रोत्साहन राशि दे दी जाएगी।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme FAQs
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत अंतर जाति विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़ों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme का लाभ प्राप्त करने हेतु अंतर जाति विवाह होने के एक साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन करने की 30 दोनों बाद प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत आवेदन करने हेतु 18 से 35 वर्ष के बीच आयु निर्धारित की गई है।