Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2015 में की थी। यह योजना राज्य सरकार ने राज्य की गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए शुरू की है। जैसा कि इस योजना के नाम से स्पष्ट है, राज्य सरकार उन सभी कन्याओं को जो कि BPL family से ताल्लुक रखती हैं, शादी के वक्त सहयोग राशि प्रदान करेगी। यदि आप भी राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपका परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे आता है तो आप भी राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी जरूर पढ़ें।
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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2024
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की है। राज्य की गरीब परिवारों की सहायता के लिए सरकार कई योजनाएं लाई जिनमें से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना भी एक है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों की कन्याओं को जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनकी शादी के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी। समस्त वर्ग के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की कन्याओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुदान की राशि 20000 से ₹40000 की होगी। इस योजना का लाभ योग्य उम्मीदवारों को मिले इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड तैयार किए हैं। Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana से जुड़ी पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यान से पढ़ें।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार ने |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
किसके लिए शुरू की | गरीब परिवारों की कन्याओं के लिए |
उद्देश्य | कन्या के विवाह में आर्थिक रूप से सहायता करना |
लाभ | आर्थिक लाभ |
आवेदन की प्रक्रिया | Offline |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
Kanya Shadi Sahyog Yojana उद्देश्य
कन्याओं के विवाह के समय बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों आती हैं। राज्य के सभी परिवार आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं राजस्थान सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना भी इन्हीं में से एक है। राजस्थान सरकार द्वारा कन्या शादी सहयोग योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार कन्याओं के विवाह उपरांत या विवाह से पूर्व वित्तीय सहायता करेगी।
कन्या शादी सहयोग योजना राजस्थान की विशेषताएं
- यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु सहयोग राशि दी जाएगी।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह के बाद 6 महीने के भीतर करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत उन सभी कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
- परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- कन्या की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सहयोग राशि 20,000 से ₹40000 तक दी जाएगी।
- योजना के संचालन तथा क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।
- आवेदन को जिला अधिकारी के दफ्तर में जमा कराना होगा।
- आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस के अवधि में किया जाएगा।
Rajasthan Kanya Shaadi Sahyog Yojana के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत पात्र वर्ग के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहयोग राशि ₹20000 दी जाएगी।
- पात्र वर्ग की दसवीं (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तरण कन्याओं के विवाह पर सहयोग राशि ₹30000 दी जाएगी।
- पात्र व के स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह के लिए सहयोग राशि ₹40000 दी जाएगी।
- सभी लाभार्थियों को धनराशि सीधा उनके बैंक के खातों में मिलेगी।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना पात्रता मापदंड
- अभ्यर्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- अभ्यार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- परिवार की केवल 2 कन्याओं के विवाह हेतु ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- अभ्यार्थी निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से होना चाहिए
- समस्त वर्ग के बीपीएल परिवार,
- अंत्योदय परिवार
- आस्था कार्ड धारक परिवार
- आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला
- वह महिला जिसने पुनर्विवाह ना किया हो और उसके पति की मृत्यु हो गई हो
- महिला की वार्षिक आय ₹50000 से अधिक ना हो
- परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी कमाने वाला ना हो
- कोई भी ऐसी कन्या जिसके माता-पिता का देहांत हो गया हो और परिवार में किसी भी सदस्य की वार्षिक आय ₹50000 से अधिक न हो।
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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- हाल ही में खींची गई तस्वीर
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- Marriage certificate (अनिवार्य है यदि विवाह के उपरांत आवेदन किया तो)
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं की पुत्री के लिए आवेदन होने पर)
- आधार कार्ड
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए, आपको नीचे दी गई आवेदन प्रक्रिया का चरण दर चरण अनुसरण करना होगा। आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह के बाद 6 महीने के भीतर करना होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम Social Justice And Empowerment Department Government Of Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पृष्ठ से या आधिकारिक अधिसूचना से प्राप्त करें
- आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें
- आवेदन पत्र में संपूर्ण जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन को पुनः जांच लें और ईमित्र केंद्र के संचालक को आवेदन जमा करें
- संचालक से रेफरेंस नंबर प्राप्त करें और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें
- इस प्रकार आप राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।