Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे गरीब व्यक्ति इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकते है। तथा उन्हें किसी कठनाईयो का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आज हम आपको बतायेगे की किस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है। तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत पर बने रहे।
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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की सभी बेटियों और कन्याओं के विवाह के समय उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता नागरिको को 31,000 रुपए से लेकर 41,000 रुपए तक के रूप में प्रदान की जाएगी। एक परिवार की दो कन्याएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति भी गठित की जाएगी। इस समिति के द्वारा पूरे जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन कन्या के विवाह के 1 महीने पहले या विवाह की तिथि के 6 महीने बाद जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना है। यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होगी।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana |
आरंभ की गई | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
साल | 2024 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइटa5 | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को उनकी कन्या के विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक मदद प्रदान करना है। क्योंकि राज्य में कुछ ऐसे गरीब परिवार है जो पैसों की तंगी के कारण समय पर अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत इन सभी परिवारों को कन्याओं के विवाह पर 31000 से लेकर 41000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें अपनी कन्या का विवाह करते समय पैसों के लिए किसी अन्य नागरिक पर निर्भर ना रहना पड़े।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
- राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए Rajsthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का शुभारम्भ किया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की सभी बेटियों और कन्याओं के विवाह के समय उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार 31 हजार रूपये (Rs.31,000/-) की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- यदि बालिका द्वारा 10वीं कक्षा पास कर ली है तो उसके विवाह के सहयोग के रूप में 41 हजार रूपये (Rs.41,000/-) की आर्थिक मदद दी जाएगी।
- प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता
- आवेदक कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- एक परिहार में सिर्फ दो कन्या ही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- आवेदक के पास BPL राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगा।
- आवेदक का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक कन्या के परिवार की वार्षिक 50000 रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक कन्या के पास सभी दस्तावेज़ मौजूद होने चाहिए, तभी कन्या इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के दस्तावेज़
- आवेदन पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आस्था कार्ड
- विधवा पेंशन का पीपीओ
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आयु का प्रमाण
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा।
- अब आपको ई मित्र संचालक को Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को देनी होगी।
- अब आपको ई मित्र संचालक द्वारा मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को देने होंगे।
- अब संचालक को दस्तावेज़ फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।
- रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।