UP Gehu Kharid ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024: eproc.up.gov.in, ई-क्रय प्रणाली

UP Gehu Kharid:- दोस्तों यूपी सरकार राज्य के किसानों को गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रही है उत्तर प्रदेश के किसान अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसका नाम खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली (E Uparjan Portal) है। इस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा से राज्य के किसानों को अपना पंजीकरण करना होगा पंजीकरण करने के पश्चात किसान अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं तो आज हम आपको UP Gehu Kharid  2024 ऑनलाइन किसान पंजीकरण बताएंगे इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस आर्टिकल में मिल जाएगी।

UP Gehu Kharid

Table of Contents

UP Gehu Kharidई-क्रय प्रणाली 2024

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार अप्रैल से अपने राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का कार्य शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश में UP Gehu Kharid  15 मई तक किये जायेंगे राज्य के जो किसान भाई अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो वह खाद्य एवं रसद विभाग की ई- क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं रबी सीजन फसल 2020-21 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू करेगी 15 अप्रैल से आप इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

UP Dhan Kharid Registration 

eproc.up.gov.in Portal के बारे में जानकारी

योजना का नामUP Gehu Kharid
किसके माध्यम से आरंभ की गईउत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम
विभागकृषि विभाग
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के किसान भाई
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटeproc.up.gov.in

UP Gehu Kharid में सुनिश्चित की जाएगी पारदर्शिता

प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव खाद्य एवं प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग वीना कुमारी जी के माध्यम भी प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्तुतीकरण में अलग-अलग तरह के सुझाव प्रस्तुत किए गए उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर अलग-अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जैसे की नमी मापक यंत्र, डबल जाली का छलना, इलेक्ट्रॉनिक कांडा आदि उपलब्ध कराया जाए यह सभी उपकरण 10 मार्च तक क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यह भी निर्देश दिए गए कि इस साल ई पॉप मशीनों के द्वारा से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन द्वारा गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाएगी इस प्रणाली से पारदर्शिता बनेगी तथा साल में बटाईदारों से भी गेहूं की खरीद की जाएगी।

क्रय केंद्रों पर पथ प्रदर्शक चिन्ह

मुख्यमंत्री जी के माध्यम से क्रय केंद्रों पर पथ प्रदर्शक चिन्ह लगाए जाने के निर्देश दिए गए और ग्राम पंचायतों में क्रय केंद्रों की सूची वाली वॉल पेंटिंग कराई जानी भी महत्वपूर्ण बताई गई इससे किसानों को सुविधा होगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गेहूं खरीदी की पूरी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए किसी भी किसान को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े किसानों को गेहूं का समय से भुगतान किया जाएगा अधिकारियों के माध्यम इस पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अप्रैल-मई के समय क्रय केंद्रों पर छाजन पेयजल बैठाने की व्यवस्था होनी भी जरूरी है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

UP Gehu Kharid उद्देशय

यूपी गेहूं खरीद किसान योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से किसान लोगों को बहुत परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत दिक्कते उठानी पड़ी है और वह अपनी फसलों को कम दामों में बेचने पर मजबूर हो गए थे इसी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसके द्वारा से किसान पंजीकरण करवाकर अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकें। तथा उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल आसानी से बेच देंगे और उन्हें 72 घंटे में गेहूं की फसल का भुगतान मूल्य बैंक अकाउंट में मिल जाएगा।

ई-क्रय प्रणाली की विशेषताएं (Qualities)

  • मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टोकन प्राप्त करना होगा।
  • जिससे कि जब उसकी बारी आए तभी वह मंडी में जाए।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश भर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए हैं।
  • इस वर्ष 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है।
  • गेहूं की खरीद 1925 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर रखी गई है।
  • राज्य के किसान पंजीकरण के पश्चात टोकन लेलें।
  • और फिर सिर्फ उसी दिन मंडी आए जिस दिन का उनके पास टोकन हैं।
  • इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के उन किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • जो अपनी गेहूं की फसल को बेचना चाहते हैं।

UP Gehu Kharid ऑनलाइन किसान पंजीकरण के दस्तावेज

  • किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी के लिए खसरा, खतौनी, खसरा संख्या और जमीन का रकबा एवं गेहूं का रकबा आदि देना अनिवार्य है।
  • अपने खेत की राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देनी होगी।
  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

UP Gehu Kharid किसान पंजीकरण की जरूरी बातें

  • रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना आवश्यक है।
  • खेत के विवरण में खतौनी, खसरा संख्या गेहूं का रकबा भरना जरूरी है।
  • आधार कार्ड, बैंक पासबुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें।
  • मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
  • मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है।
  • जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी।
  • 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जाएगा।
  • गेहूं बेचने के बाद केंद्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

कुसुम योजना 

यूपी गेहूं खरीद पंजीकरण में ध्यान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

करे सभी स्टेप का पालन UP Gehu Kharid Online Kisan Portal पर पंजीकरण करवाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध स्टेप 1 से लेकर 6 तक का पालन करना जरूरी है।

  • पंजीकरण प्रारूप इस स्टेप में है उपलब्ध: स्टेप 1 में पंजीकरण प्रारूप उपलब्ध है।
  • करें पंजीकरण प्रारूप डाउनलोड: इस पंजीकरण प्रारूप को डाउनलोड करके आपको प्रिंट करना होगा।
    • जिसके पश्चात आपको इसमें सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • प्रदान करें सभी भूमियों का विवरण: पंजीकरण करवाने के लिए फसल के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण से संबंधित जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।
  • दर्ज करें सभी राजस्व विवरण: इसके अलावा खतौनी, खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा, फसल का रकबा भरना भी अनिवार्य है।
  • प्रारूप में दर्ज करें यह जानकारी भी: इस प्रारूप में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं राजस्व अभिलेखों का विवरण भी दर्ज करना होगा।
  • दर्ज करें ऑनलाइन आवेदन: स्टेप 1 सफलतापूर्वक होने के बाद स्टेप 2 के द्वारा से आप ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
  • नोट करें पंजीकरण संख्या: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको पंजीकरण संख्या अपने पास नोट करनी होगी।
  • प्रिंट करें ड्राफ्ट आवेदन पत्र: इसके बाद आपको स्टेप 3 के पंजीकरण ड्राफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा।
  • स्टेज 4 में करे संशोधन: अगर आपको किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता है।
    • तो आप स्टेप 4 में यह संशोधन कर सकते हैं।
  • करें पंजीकरण लॉक: सभी सही जानकारी दर्ज करने के पश्चात आप स्टेप 5 में पंजीकरण लॉक कर सकते हैं।
    • पंजीकरण लॉक करने के बाद आपके आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  • करें पंजीकरण फाइनल प्रिंट: स्टेप 6 के द्वारा से आप पंजीकरण फाइनल प्रिंट कर सकते हैं।
    • जब तक किसान के माध्यम पंजीकरण लॉक नहीं किया जाएगा।
    • तब तक किसान का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • प्राप्त करें केंद्र प्रभारी से पावती पत्र: गेहूं को बेचने के बाद आपको केंद्र प्रभारी से पावती पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • जानकारी दर्ज करते समय रखें ध्यान: किसान द्वारा सभी तरह की जानकारी दर्ज करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।
    • कोई भी जानकारी आपके द्वारा गलत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
  • इस स्थिति में ना कराए दोबारा पंजीकरण: वह सभी किसान जो खरीद साल 2019-20 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।
    • उन्हें गेहूं विक्रेता के लिए दोबार से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
    • वह संशोधन करके या बिना संशोधन करे दोबारा से आवेदन प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं।
  • गेहूं विक्रय के समय लाने के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज: गेहूं को बेचते समय किसान को अपना पंजीकरण प्रपत्र लाना जरूरी है।
    • इसके साथ किसान को कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पेज के प्रति तथा आधार कार्ड लाना भी अनिवार्य है।

UP Gehu Kharid 2024 ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करें?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी UP Gehu Kharid पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं तो वह नीचे की ओर दिए गए स्टेप्स को स्टेप्स बाय फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक को खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
UP Gehu Kharid ऑनलाइन किसान पंजीकरण करें?
  • होम पेज पर आपको गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा।
UP Gehu Kharid Online Registration
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा।
  • इसके बाद इस पेज पर 6 स्टेप्स खुल जाएंगे।
  • जिन्हें आपको एक के बाद एक भरना है।
  • सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगले पेज पर किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण प्रपत्र
  • जहां पर आपको अब अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा।
UP Gehu Kharid Kisan Online Apply Form
  • जिसके बाद रबी फसल UP Gehu Kharid के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र/फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील जनपद आदि दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात पंजीकरण करें के बटन पर क्लिक करना होगा।

UP Gehu Kharid पंजीकरण प्रारूप

  • कोई भी किसान ई-उपार्जन पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकता है।
  • जिससे उसको अपनी रबी फसल को बेचने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आसानी होगी।
  • आपको इसके बाद पंजीकरण प्रारूप में ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण प्रारूप की पीडीएफ खुल जाएगी।
  • आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं।
UP Gehu Kharid पंजीकरण प्रारूप

यूपी किसान पंजीकरण संशोधन / ड्राफ्ट

  • यदि किसी भी आवेदक के माध्यम UP Gehu Kharid के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भरी गई है तो उसे पंजीकरण संशोधन पर क्लिक करना होगा।
यूपी किसान पंजीकरण संशोधन / ड्राफ्ट
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
  • इसे सही तरह से भरे।
  • आगे के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करके रख सकते हैं।

UP Gehu Kharid किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट

  • राज्य के जिन किसानों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिया है।
  • वह उस आवेदन पत्र का प्रिंट आसानी से निकाल सकते हैं।
  • प्रिंट निकलवाने के लिए आपको पंजीकरण प्रिंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
UP Gehu Kisan Panjikaran Form Print
  • विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र खुल जाएगा।
  • जिसको आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं।

लॉक के उपरांत टोकन बनाएं

  • रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है।
  • इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा।
  • सबसे पहले आपको लॉक के उपरांत टोकन बनाये के स्टेप पर क्लिक करना होगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात यहां पर किसान पंजीयन आईडी अथवा मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड अंकित करें भर कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा।
यूपी गेहूं खरीद किसान लॉक के उपरांत टोकन बनाएं
  • जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा।
  • जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।

UP Gehu Kharid मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
UP Gehu Kharid Mobline App Download
  • अब आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करें केवल एंड्रॉयड फोन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसा ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे।
  • मोबाइल ऐप आपके डिवाइस में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा।
  • डाउनलोड प्रक्रिया पूरे होने के पश्चात आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा।
  • इस प्रकार से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर कर सकते है।

सीएमआर का मूवमेंट चालान जनरेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
सीएमआर का मूवमेंट चालान जनरेट करें
  • इसके बाद आपको शाखा में विपरण शाखा का चयन करना होगा।
  • अब आपको यूजर टाइप में क्रय केंद्र का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको परिवहन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको मूवमेंट चालान जारी करें सीएमआर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि प्रेषक का नाम, मिल का नाम, प्राप्तकर्ता, परिवहन करता का नाम आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे सीएमआर का मूवमेंट चालान जनरेट हो जाएगा।

प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव करें
  • अब आपको लॉगिन के सेक्शन शाखा में वितरण शाखा का चयन करना होगा।
  • अब आपको यूजर टाइप में डिपो यूजर का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने जनपद का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको ऑफिसर रॉल, मोबाइल नंबर, ऑफिसर नेम, डीएससी वैलिडिटी फॉर्म, ऑफिसर नेम इन डीएससी, डीएससी वैलिडिटी टू दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा।
  • अब आपको हस्ताक्षरित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव कर सकते हैं।

खरीदे हुए गेहूं का विवरण सुरक्षित करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ई प्रोक्योरमेंट ऐप को ओपन करना होगा।
  • अब आपको क्रय केंद्र प्रभारी का लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको किसान खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको किसान की आईडी तथा क्रय तिथि दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने किसान से संबंधित सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।
  • अब आधार प्रमाणीकरण पर स्वयं या फिर मनोनीत व्यक्ति में से किसी एक का चयन करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद किसान को बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा।
  • अब केंद्र प्रभारी को भी अपना बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा।
  • आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको ओके के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप खरीदे गए गेहूं का विवरण सुरक्षित कर सकते हैं।
  • अब आपकी स्क्रीन पर खरीद क्रमांक और देय राशि खुलकर आ जाएगी।
  • आप बिल प्रिंट पर क्लिक करके बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं।

ओटीपी सत्यापित करने की प्रक्रिया

अगर किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन 3 बार से ज्यादा बार फेल होता है तो इस स्थिति में ओटीपी सत्यापन किया जाता है ओटीपी सत्यापन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर दी हुई है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ई प्रोक्योरमेंट ऐप को ओपन करना होगा।
  • अब आपको क्रय केंद्र प्रभारी का यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको किसान खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको किसान की आईडी दर्ज करके जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आधार प्रमाणीकरण के अंतर्गत स्वयं या मनोनीत व्यक्ति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के भीतर पर सेट करना।
  • इसके बाद आपको बायोमेट्रिक स्कैन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • स्कैन फेल होने की स्थिति में आपके सामने ओटीपी का पेज खुलकर आएगा।
  • अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त  होगा।
  • आपको इस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जमा करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं।

केंद्र प्रभारी लॉगइन के अंतर्गत उपलब्ध विवरण

  • डैशबोर्ड- केंद्र प्रभारी लोगिन करने के बाद उपयोगकर्ता के सामने डैशबोर्ड खुलकर आता है।
    • इस डैश बोर्ड पर किसान से संबंधित जानकारी को खोजा जा सकता है।
    • सहायता प्राप्त की जा सकती है और सेटिंग्स खोजी जा सकती है।
  • किसान खोजें- उपयोगकर्ता द्वारा किसान की संख्या दर्ज करके किसान से संबंधित पूरा ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है।
  • अस्वीकृति संदेश- अगर किसी अन्य खरीद केंद्र से किसान की खरीद खारिज कर दी गई हो।
    • तब यह अस्वीकृति संदेश खुलेगा।
  • किसान का विवरण- इसके पश्चात किसान का पूरा विवरण खोल कर आएगा।
    • सभी जानकारी सही होने पर किसान को स्वयं या मनोनीत व्यक्ति का चयन करना होगा।
  • किसान बायोमेट्रिक सत्यापन- स्वयं या मनोनीत व्यक्ति का चयन करने के पश्चात किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
    • सत्यापन स्केनर के द्वारा से किसान की फिंगरप्रिंट से किया जाएगा।
  • ओटीपी सत्यापन- अगर किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन तीन बार से ज्यादा फेल हो जाता है।
    • तो इस स्थिति में ओटीपी सत्यापन किया जाता है।
    • ओटीपी सत्यापन करने के लिए किसान के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है।
    • जो कि ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होता है।
  • केंद्र प्रभारी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण- किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद केंद्र प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है।
    • यह प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद खरीद प्रवेश फॉर्म खुल जाता है।
  • खाद्य मानक प्रपत्र- अब एक खाद्य मानक पारपत्र खुलकर आता है।
    • अगर केंद्र प्रभारी के माध्यम वस्तु सत्यापन का चयन हां में किया गया है।
    • तो खरीद एंट्री फॉर्म खुल आता है अगर नहीं में किया गया तो अस्वीकृति पेज खुलकर आता है।
  • खरीद प्रवेश- खरीद प्रभारी के माध्यम यहां पर सभी अवश्य फील्ड भर कर जमा करें के विकल्प पर क्लिक किया जाता है।
  • सफल खरीद- इसके पश्चात खरीद फसल हो जाती है।
    • जिसके बाद एक बिल प्रिंट करने का ऑप्शन खुल आता है।
  • बिल की रसीद- बिल प्रिंट करने के विकल्प पर क्लिक करके बिल की रसीद प्रिंट हो जाती है।
  • अस्वीकृत कारण- अगर केंद्र प्रभारी के द्वारा मानक से प्रपत्र में नहीं का चयन किया गया है।
    • तो इस स्थिति में अस्वीकृति के कारण का पेज स्क्रीन पर खुलकर आता है।
    • इस पेज पर केंद्र प्रभारी के द्वारा कारणों का चयन करके सहेजे के बटन पर क्लिक किया जाता है।

Do’s and Don’ts प्रोक्योरमेंट मशीन

Do’s

  • टर्मिनल को खोलने के बाद आपको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी।
  • जब तक एलसीडी का लास्ट लॉगइन सिग्नल बार में 1E या 2E लिखकर ना आ जाए।
  • प्रतिदिन मशीन का इस्तेमाल करने से पहले बैटरी को 4 से 5 घंटे चार्ज करना होगा।
  • अगर एफपीएस ओनर द्वारा मशीन का इस्तेमाल रोज नहीं किया जाएगा।
  • तब भी मशीन को प्रतिदिन चार्ज करना अनिवार्य है।
  • मशीन की बैटरी को स्विच ऑफ मोड में भी चार्ज किया जा सकता है।
  • केरोसिन या अन्य सामग्री की प्राप्ति होने पर स्टॉक की जानकारी दर्ज करने के पश्चात लॉग आउट करना अनिवार्य हैं।
  • बायोमैट्रिक स्कैन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोक्योरमेंट मशीन में पहले से है।
  • इस स्कैनर का इस्तेमाल आप को बहुत ध्यान से करना होगा।
  • बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई ए एडाप्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
  • प्रिंट करने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल करना होगा।
  • मशीन के एंटीना की थ्रेडिंग तथा अनथ्रेडिंग का उचित ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।
  • आपको प्रिंटिंग के लिए कागज के रोल को आगे की दशा में डालना होगा।
  • अगर आपने कागज के रॉल को पीछे की दशा में डाला तो प्रिंट आउट नही निकल पाएगा।
  • आपको पेपर रॉल प्रिंटर कैबिनेट में डालने के बाद उसे सही तरीके से लॉक करना होगा।
  • मशीन जब इस्तेमाल में ना हो तो आपको मशीन को बंद ही रखना होगा।

Don’ts

  • मशीन को इस्तेमाल करते समय पीओएस टर्मिनल के बैटरी कवर को नहीं खोलें।
  • टर्मिनल को मेडल पार्टिकल, पानी या फिर धूल में न रखें।
  • मशीन के तार को ना हिलाए ना ही उस पर कुछ रखें।
  • प्लग को गिला हाथों से ना छुएं।
  • बैटरी को बाहरी चार्जर से चार्ज करने की कोशिश ना करें।
  • मशीन को साफ करने के लिए गिले या एरोसोल क्लीनर का इस्तेमाल ना करें।
  • GL11 टर्मिनल को इस्तेमाल करने से पहले एलसीडी स्टिकर हटा दें।
  • एलसीडी टच पर पेन, पेंसिल या स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल ना करें।
  • फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी पेन, पेंसिल या फिर मेडल से ना छुएं।
  • ना ही उसे किसी गीले पदार्थ से साफ करें।
  • सिम कार्ड को ना हटाए।
  • पीओएस टर्मिनल को खोलने के बाद एंटीना को कनेक्ट ना करें।
  • VISIONTEK GL-11 के टर्मिनल पर लगा कोई भी स्टिकर ना हटाए।

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