UP Niwas Praman Patra:- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निवास प्रमाण पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। जिसे आमतौर पर Domicile Certificate के नाम से भी जाना जाता है। निवास प्रमाण पत्र को हर राज्य सरकार अपने नागरिकों को जारी करती है। प्रमाणपत्र के होने से यह साबित होता है कि व्यक्ति के पास किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी निवास है। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें बहुत से कामों में पड़ती है। जैसे- सरकारी नौकरी या योजना का लाभ लेने के लिए, स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने आदि कामों में हमें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है और आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताकि आप बिना सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपना UP Domicile Certificate बनवा सके। तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
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UP Niwas Praman Patra 2024
Domicile Certificate किसी भी व्यक्ति के स्थानीय निवास के प्रमाण को दर्शाता है कि वह कहां का मूल निवासी है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। यूपी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें बहुत से कामों में पड़ती ही रहती है। जैसे-आय प्रमाण पत्र बनाने में, सरकार द्वारा चलाई गयी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में, और अगर आप स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। पहले निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर नागरिक घर बैठे Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिससे आपके पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
यूपी निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Niwas Praman Patra |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा |
आवेदन शुल्क | 10 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/ |
UP Domicile Certificate 2024 के लाभ
- Domicile Certificate किसी भी व्यक्ति के स्थानीय निवास के प्रमाण को दर्शाता है कि वह कहां का मूल निवासी है।
- स्कूल कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- अन्य दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को बनवाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वयं घोषणा पत्र
- 10वीं 12वीं की मार्कशीट
- बिजली का बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
UP Niwas Praman Patra 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको E District Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई–साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- अब आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, निवास की अवधि इत्यादि को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
- इसके बाद आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अगले पेज पर सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- शुल्क भुगतान करने के बाद आपकी उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Domicile Certificate UP के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका/सीएससी सेंटर जाना होगा।
- वहां जाकर आपको वहां के अधिकारी से संपर्क करना होगा।
- उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको फॉर्म को एक बार अच्छे चेक कर संबंधित कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इसके बाद संबंधित अधिकार द्वारा आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के बाद आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- निवास प्रमाण पत्र को बनने में 30 दिन का समय लगता है। जिसके बाद आप नजदीकी कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
e-District Portal पर सिटीजन लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- उसके आपको यूजर का नाम, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा जो आपको पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ था।
- अंत में आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपके सामने UP Domicile Certificate Status आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई- डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- इस नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा।
UP Niwas Praman Patra फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं के अंतर्गत अधिवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा।
- उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड करने हेतु डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से यूपी निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
FAQs
UP Niwas Praman Patra बनाने के लिए कैसे आवेदन करे?
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा। निवास प्रमाण पर बनाने की प्रक्रिया हमने अपने लेख में दे रखी है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
Uttar Pradesh Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 30 दिनों के भीतर आवेदन पत्र जारी कर दिया जाता है।
निवास पत्र बनाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए ?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड।
यूपी निवास प्रमाण पत्र से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?
किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर-0522-2304706 पर सम्पर्क करें।