Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर लाल जी ने अंत्योदय परिवार के लोगो के लिए परिवार में मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना का शुभारम्भ किया है | इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है जिसके अंतर्गत कौशल विकास , स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपांगो को अपनाया जायेगा | ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,000 रूपये तक से प्रतिवर्ष बढ़ाई जा सके | आज हम आपको Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी जैसे इसके लाभ , उद्देश्य , दस्तावेज़ तथा क्या पात्रता होनी चाहिए | तो हमारे साथ हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे |

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Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023
हरियाणा राज्य के मुख्या मंत्री श्री मनोहर खट्टर लाल जी ने सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने दयालु योजना का शुभारम्भ किया है | Mukhyamantri Dayalu Yojana के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा|
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री आवास योजना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा के अंत्योदय परिवार |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन | Online |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लांच की जाएगी |
Mukhyamantri Dayalu Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री दयालु योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है | ताकि मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना न पड़े |
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लाभ
- इस योजना हरियाणा राज्य के सभी अंत्योदय परिवारों को दिया जायेगा |
- इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति में प्रदान किया जायेगा |
- इस योजना के अंतर्गत आपको आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग धनराशि प्रदान की जाएगी |
- मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारो को कठिन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जायेगा |
Dayalu Yojana 2023 की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के अंतर्गत जिन अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार से कम है | वही इसके लिए पात्र होंगे |
- आवेदक इस योजना का पात्र जभी होगा जब उसके परिवार में से किसी की मृत्यु या दिव्यांग हुआ हो |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana आवेदन प्रक्रिया
आपको बता दे की हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी अभी सिर्फ घोषणा की है | और इसकी अभी आधिकारिक वेबसाइट लांच नहीं की गई है | जैसे ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट लांच की जाएगी | हम आपको अपने इस लेख के माध्यम ज़रूर बतायेगे | कृपया आप हमारे इस पोर्टल से जुड़े रहे |