Himachal Pradesh Sahara Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सहारा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे लोगों को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उन्हें प्रतिमाह ₹3000 प्रदान किए जाएंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा Himachal Pradesh Sahara Yojana के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे लोग अपनी बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। अगर आप HP Sahara Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह लेख विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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Himachal Pradesh Sahara Yojana 2024
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना बजट 2020-21 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उपचार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। जिसके अंतर्गत गरीब नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह इलाज के लिए 3000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसके अलावा कैंसर, पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारियों के लिए प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। Himachal Pradesh Sahara Yojana के तहत सरकार द्वारा योजना का संचालन करने के लिए आशा वर्कर्स एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति की गई है। जिसका कार्य यह होगा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले बजट 2020-21 में 2.482 करोड़ रुपए योजना के संचालन के लिए आवंटित किए गए थे। सहारा योजना वित्तीय वर्ष 2024 में भी लोगों को लाभान्वित करेगी।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | HP Sahara Yojana |
आरंभ की गई | 11 सितंबर 2020 |
सहायता राशि | प्रतिमाह ₹3000 |
विभाग | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग |
उद्देश्य | इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | sahara.hpsbys.in |
HP Sahara Yojana के अंतर्गत आने वाली बीमारियां
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 7 बीमारियों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- पैरालाइसिस (Paralysis)
- हिमोफीलिया (Hemophilia)
- थैलेसीमिया (Sthalassemia)
- पार्किंसन (Parkinson)
- कैंसर (Cancer)
- मस्क्यूलर ड्राइस्ट्रफी (Muscular Dystrophy)
- लिवर फैलियर (Liver Failure)
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का उद्देश्य
Himachal Pradesh Sahara Yojana को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक को इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपना बेहतर इलाज करा सके क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं। जिसके कारण उनकी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को प्रदेश ने सहारा देने के लिए एवं आर्थिक मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। पहले चरण में कम से कम 6000 मरीजों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रदेश सरकार रोगियों को हर महीने ₹3000 प्रदान करेगी सहायता का पूरा खर्च यानी 100% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
Himachal Pradesh Sahara Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के गरीब एवं असहाय लोग जिनके पास पैसों की कमी होने के कारण अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं। उनके लिए हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का शुभारंभ 11 सितंबर 2020 को किया गया।
- आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सरकार द्वारा इलाज के लिए ₹3000 हर महीने प्रदान किए जाएंगे।
- गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग कैंसर, पैरालाइसिस, थैलेसीमिया, हिमोफीलिया, लीवर, मस्क्यूलर गंभीर बीमारियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पहले चरण में कम से कम 6000 मरीजों को लाभ प्रदान किया गया है।
- Himachal Pradesh Sahara Yojana के तहत सरकार द्वारा योजना का संचालन करने के लिए आशा वर्कर्स एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति की गई है।
- जिसका कार्य यह होगा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म भरने में मदद करेंगे।
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहले बजट 2019-20 में 2482 करोड़ रुपए योजना के संचालन के लिए आवंटित किए गए थे।
- सहायता का पूरा खर्च यानी 100% खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- सहारा योजना वित्तीय वर्ष 2024 में भी लोगों को लाभान्वित करेगी।
- इस योजना के माध्यम से लोगों को उपचार प्राप्त होगा और मृत्यु दर में कमी होगी।
HP Sahara Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- डायग्नोसिस वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे लेकिन उन्हें इसका सबूत देना होगा।
सहारा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- रोग का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- ट्रीटमेंट रिकॉर्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Himachal Pradesh Sahara Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आपको आवेदन फॉर्म को बताए गए लिंक cdn.s3waas.gov.in पर जाकर डाउनलोड करना होगा।
- हिमाचल प्रदेश सहारा योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को प्रिंट कराने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारी और मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संगलन करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में आपका आवेदन हो जाएगा।
Himachal Pradesh Sahara Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Himachal Pradesh Sahara Yojana अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा|
- इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा|
- यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा|
- इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा पूछी गई हुई जानकारी को दर्ज करना होगा|
- अंत में आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|