Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु लघु उद्योग को स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा। राज्य के जो भी इच्छुक युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
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Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2024
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नए उद्यम स्थापित करने और पुराने उघम का नवीनीकरण व आधुनिकरण करने के लिए राज्य के नागरिकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। दिए गए ऋण के ब्याज पर अनुदान भी दिया जाएगा। राजस्थान उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए साधनों का सृजन किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को सन 2024 तक प्रभावशाली बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना |
सब्सिडी दर | 5% से लेकर 8% तक |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
Laghu Udyog Protsahan Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को लघु उद्योग स्थापित करने एवं पुराने उद्योगों का नवीनीकरण करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदक को 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर उद्यम स्थापित किया जा सके। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत छोटे एवं बड़े सभी स्तर के लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के अन्य नागरिक लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में शामिल ऋणदायी संस्था
- एस.आई.डी.बी.आई
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नेशनलाइज्ड
- कमर्शियल बैंक
- निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।
- ऋण राशि के रूप में लाभार्थी को दी गई धनराशि में 5% से लेकर 8% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य में औद्योगिकरण के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
- लघु उद्योग स्थापित होने से राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी।
- राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब्सिडी की दर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक होगी। इस योजना के तहत 10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। हमें लोन की अधिकतम सीमा एक करोड़ है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण तथा सावधि ऋण हो सकता है। 10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। और बैंकों द्वारा 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के दिया जाएगा। और 1 लाख से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच करने के बाद डिक्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
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Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत दी जाने वाली ऋण राशि का विवरण
अधिकतम ऋण की राशि | ब्याज सब्सिडी |
25 लाख लोन राशि तक | 8% |
25 लाख से 5 करोड़ रुपए की ऋण राशि | 6% |
5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए की राशि तक | 5% |
ऋण अवधी एवं अदायगी अवधि में छूट
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होगी।
- इस योजना के तहत बैंक ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है।
- ब्याज अनुदान मात्र 5 वर्ष तक ही प्रदान किया जाएगा।
- 6 माह की अवधि तक ऋणी को बैंकों द्वारा ऋण की अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक स्वयं सहायता समूह या भागीदारी फार्म, LLP फॉर्म एवं कंपनियों के किसी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक विवरण
- उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि संबंधित दस्तावेज
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Rajasthan Mukhymantri Laghu Udyog Protsahan Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको Rajasthan Single Sign On की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस खुल जाएगा।
- यदि आप इस पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं। तो आपको लॉगिन के लिए जानकारी दर्ज कर लॉग इन करना होगा।
- और यदि आप इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद आपको यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा। शेयर करते ही आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपसे पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को आप को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर Login करना होगा।
- लॉगइन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- और साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी Upload करना होगा।
- अब आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
FAQs
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा।