यूपी सामूहिक विवाह योजना 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | UP Samuhik Vivah Yojana Application Form

UP Samuhik Vivah Yojana:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की गरीब परिवार के बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यूपी सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि उन्हें अपनी बेटी बोझ ना लगे और वह अपनी बेटी की शादी बिना किसी समस्या के अच्छे से कर सके। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और यूपी सामूहिक विवाह योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे इसके लाभ, उद्देश्य, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए आदि के बारे में जानने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बन रहे।

UP Samuhik Vivah Yojana

UP Samuhik Vivah Yojana 2024

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य की बालिकाओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यूपी सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है।  इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और शादी के समय लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक पात्र जोड़े को सरकार द्वारा ₹51000 की राशि प्रदान की जाएगी। ₹35000 की राशि कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ₹10000 की राशि और विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराए जाएंगे। ₹6000 विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022 में राज्य के कुल 15268 जोड़ों का विवाह इस योजना के अंतर्गत संपन्न कराया गया था।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामUP Samuhik Vivah Yojana
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
विभागसमाज कल्याण विभाग
किसके लिए शुरू कीराज्य के गरीब परिवारों की बेटी बेटियों के लिए
उद्देश्यबेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ राशि₹51000
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsspy-up.gov.in

UP Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य

यूपी सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।  हमारे देश में लोग कई साल पहले से ही बेटी के विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं कई बार लोगों को बेटी की शादी में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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सामूहिक विवाह योजना में आरक्षण प्रतिशत

अनुसूचित जाति/ जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग को 30%
अल्पसंख्यक वर्ग कोसामान्य वर्ग को 20%
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ व विशेषताएं

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ व विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य की बालिकाओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यूपी सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है।
  • गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि लाभार्थी के सीधे bank अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
  • वित्तीय वर्ष 2022 में राज्य के कुल 15268 जोड़ों का विवाह इस योजना के अंतर्गत संपन्न कराया गया था।
  • सरकार द्वारा ₹35000 कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे जबकि ₹10000 की राशि विवाह जोड़े को सामूहिक विवाह के दौरान प्रदान की जाएगी।
  • ₹6000 की राशि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन में खर्च की जाएगी।
  • सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले जोड़े के चुनाव के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है।

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यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता

ऐसी सभी गरीब परिवार के कन्याएं व बेटे जो नीचे दी गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

यूपी सामूहिक विवाह योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
यूपी सामूहिक विवाह योजना 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे – नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूपी सामूहिक विवाह योजना मैं आवेदन कर सकते हैं।

UP Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है।
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे – नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संगलन करना होगा।
  • अंत में आपको ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आप यूपी सामूहिक विवाह योजना मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Helpline Number

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क नंबर – 18004190001

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2288861, Toll Free Number – 18001805131

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन संपर्क नंबर – 0522-2286199

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