UP Samuhik Vivah Yojana की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विवाह योग्य गरीब परिवारों का लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है लाभान्वित होंगे। लाभार्थियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को राज्य सरकार द्वारा ₹51000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए अभी आवेदन करें। योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रही है। इस लेख में हमने विस्तार पूर्वक बताया है कि इस प्रकार आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, पात्रता मानदंड क्या है, आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं इत्यादि

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UP Samuhik Vivah Yojana 2023
उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक पात्र जोड़े को सरकार द्वारा ₹51000 की राशि प्रदान की जाएगी। ₹35000की राशि कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ₹10000 की राशि और विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध कराए जाएंगे। ₹6000 विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। यदि आप भी UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक इस लेख में आगे दी गई है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | UP Samuhik Vivah Yojana |
किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
किसके लिए शुरू की | राज्य के गरीब परिवारों की बेटी बेटियों के लिए |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ राशि | ₹51000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
UP Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य
राज्य के गरीब परिवारों के लोगों को कन्याओं के विवाह के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई लोग कन्याओं के विवाह के लिए कर्ज उठाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं का विवाह करने के लिए उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सामूहिक विवाह आयोजित करेगी जिसमें गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ व विशेषताएं
- यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की कन्याओं को मिलेगा।
- सरकार द्वारा सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा जिसमें ऐसी कन्याओं का विवाह किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार से हैं।
- विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर्ग आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- सभी पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह में हिस्सा लेने पर 51 हजार राशि का लाभ होगा।
- सरकार द्वारा ₹35000 कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे जबकि ₹10000 की राशि विवाह जोड़े को सामूहिक विवाह के दौरान प्रदान की जाएगी।
- ₹6000 की राशि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन में खर्च की जाएगी।
- सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले जोड़े के चुनाव के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है।
सामूहिक विवाह आयोजित करने की तिथियां
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी व मार्च के महीने में निम्नलिखित तारीखों पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे:
- फरवरी में 4,6,7,9,10,12,13,14,16,17,18,22,23,24,27 एवं 29 में मुहूर्त है।
- मार्च 2023 में 1,6,8,9 और 13 को शुभ मुहूर्त है।
UP Samuhik Vivah Yojana की पात्रता मानदंड
ऐसी सभी गरीब परिवार के कन्याएं व बेटे जो नीचे दी गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- सामूहिक विवाह के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक और वर्ग की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- तलाकशुदा महिलाएं जो पुनर्विवाह करना चाहती हैं वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- आवेदक के परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- कन्या के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से लिंक हो।
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
UP Samuhik Vivah Yojana ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आपके समक्ष खुलेगा जहां से आपको नया पंजीकरण केमिकल खोजना होगा।
- आवेदन पत्र आपके समक्ष खुल जाएगा, स्क्रीन पर पूछी गई समस्त जानकारी ध्यान पूर्वक भरे।
- आवेदन मैं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन को पुनः जांच लें।
- आवेदन जांचने के बाद यदि कोई संशोधन नहीं करना है तो आवेदन को जमा कर दें।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त करें या फिर अपने नजदीकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या नगर निगम/नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवर्धन में पूछी गई समस्त जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को पुनः एक बार जांच लें और नजदीकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या नगर निगम/नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर आवेदन को जमा कर दें।