UP Vidhwa Pension List:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए यूपी विधवा पेंशन को शुरू किया गया है। जिसके तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी विधवा महिलाओं अर्थात निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन लिस्ट जारी की जाती है। जिस विधवा महिला का नाम इस लिस्ट में होता है। उन्हें सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
महिला कल्याण विभाग द्वारा UP Vidhwa Pension List को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया गया है। जो भी इच्छुक महिलाएं इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहती है। वह सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकती है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यूपी विधवा पेंशन लिस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने जा रहे हैं। ताकि आप इस लिस्ट में अपना नाम आसानी से देख सके।
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UP Vidhwa Pension List 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की निराश्रित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विधवा UP Vidhwa Pension List को शुरू किया गया है। ताकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा महिला को पेंशन के रूप में राशि प्रदान करके आर्थिक सहायता की जा सके। यूपी विधवा पेंशन लिस्ट को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है ताकि विधवा महिलाएं घर बैठे आसानी से इस लिस्ट में अपना नाम देख सके और पेंशन राशि प्राप्त कर सके। यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। जो हर 3 महीने में 1500 रुपए की राशि विधवा महिला के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाती है। जिन महिलाओं का नाम लिस्ट में शामिल होता है। उन्हें सरकार द्वारा पेंशन की राशि मिलती है।
यूपी विधवा पेंशन लिस्ट के बारे में जानकारी
योजना का नाम | UP Vidhwa Pension List |
प्रकाशित | महिला कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | विधवा निराश्रित महिलाएं |
उद्देश्य | विधवा पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करना |
पेंशन राशि | 500 रुपए प्रतिमाह |
साल | 2024 |
लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
UP Vidhwa Pension List का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी विधवा पेंशन लिस्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए लिस्ट ऑनलाइन प्रकाशित करना है। ताकि वह इस लिस्ट में अपना नाम आसानी से देख सके और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। महिलाओं को अपना नाम देखने के लिए किसी भी कार्यालय में जाना ना पड़े इसके लिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन जारी की जाती है। इससे विधवा निराश्रित महिला की समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन लिस्ट के लाभ
- निराश्रित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है।
- ताकि पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा महिला को पेंशन के रूप में राशि प्रदान करके आर्थिक सहायता की जा सके।
- यूपी विधवा पेंशन योजना से जुड़ी विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन लिस्ट जारी की जाती है।
- जिस विधवा महिला का नाम इस लिस्ट में होता है। उन्हें सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं।
- महिला कल्याण विभाग द्वारा यूपी विधवा पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया गया है।
- ताकि विधवा महिलाएं घर बैठे आसानी से इस लिस्ट में अपना नाम देख सके और पेंशन राशि प्राप्त कर सके।
- हर 3 महीने में 1500 रुपए की राशि विधवा महिला के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाती है।
- जिन महिलाओं का नाम लिस्ट में शामिल होता है। उन्हें सरकार द्वारा पेंशन की राशि मिलती है।
- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन हेतु विधवा निराश्रित महिला घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
- इससे महिलाओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
यूपी विधवा पेंशन लिस्ट की पात्रता
- यूपी विधवा पेंशन के तहत लाभार्थी का पति मर चुका हो, वह विधवा और निराश्रित हो।
- विधवा महिला को उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- गरीब परिवार की विधवा महिला ही यूपी विधवा पेंशन के लिए पात्र होगी।
- इस योजना के तहत महिला की आयु 18 से 60 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2,00000 या इससे कम होनी चाहिए।
- विधवा महिला अन्य किसी विधवा पेंशन का लाभ न ले रही हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
UP Vidhwa Pension List में अपना नाम देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा।
- पोर्टल के होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर पेंशन सूची दिखाई देगी।
- अब आपको पेंशन सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जनपद का चुनाव करना होगा।
- फिर आपको विकासखंड का चुनाव करना होगा।
- विकासखंड के चुनाव के बाद आपको ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा।
- ग्राम पंचायत का चुनाव करने के बाद आपको ग्राम का चुनाव करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने ग्राम के आगे दी गई कुल पेंशन की संख्या पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी पेंशन की सूची खुलकर आ जाएगी। जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।
- अगर आपका नाम सूची में शामिल होगा तो आपको यूपी विधवा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
यूपी विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुल जाएगा।
- पोर्टल के होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन क्लिक करना होगा।
- आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में नगरीय और ग्रामीण का चुनाव करके सभी पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना होगा।
- जैसे- व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको कैप्चा कोड दर्ज करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।