Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही मे शुरू की राज्य की गरीब व असंगठित काम से जुड़ी श्रमिक महिलाएं जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है उनके लिए सरकार ने Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana की चलाई गई है इस योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रूपेय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी मु्ख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से उन महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास तो किया ही जाएगा साथ ही उन्है सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी दौस्तो आज हम मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के बारे अच्छे से जानेंगें यदि आप भी इस योजना मे आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आप को बस इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक व अन्त तक बढ़ना है
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Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2024
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरम्भ की है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य की गरीब व बीपीएल परिवार की असगंठित श्रमिक महिलाओं को सुरक्षित व सक्षम बनाने के लिए कम से कम ब्याज दर पर 1 लाख रूपेय का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से महिलाएं इस धन का उपयोग करके अपना स्वंय का रोजगार या लघु उद्योग आरम्भ कर सकती है
इससे पहले मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरूआत महिला निधि द्वारा साल 2009-10 की गई थी जब भी इसका संचालन महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता था उसके बाद इस योजना को अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधीन कर लिया है Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत प्रदेश की स्वंय सहायता समूह से जुड़ी 35 से 45 वर्ष तक की महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन दे सकती है जिसमे उनको मिलने वाले ऋण लाभार्थियो को मात्र 6.5% साधारण ब्याज की दर से देय होगा इस ऋण को महिलाएं 5 वर्ष के अंदर वापस दे सकती है
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मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana |
सम्बन्धित विभाग | महिला एंव बाल विकास विभाग |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
लाभार्थि | राज्य की BPL व गरीब वर्ग श्रमिक महिलाएं |
लाभ | स्वरोज़गार के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना |
उद्देश्य | महिलाओं को रोज़गार से जोड़कर उन्है आत्मनिर्भर व सक्षम बनाना |
ऋण राशी | 1 लाख रूपेय |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाईन |
ऑफिशियल वेबसाईट | cdwcd.gov.in |
CG Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की गरीब एंव बीपीएल वर्ग की महिलाओं को रोज़गार के लिए धन दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत उन महिलाओं को एक लाख रूपेय का ऋण पर कम से कम ब्याज दर से दिये जाने की व्यवस्था है जिससे वह अपना स्वंय का लघु उद्योग या अन्य कोई रोज़गार आरम्भ कर सके और राज्य मे उद्योग को बढ़ावा मिल सके राज्य की अन्य महिलाओं के लिए भी रोज़गार के नये द्वार खुलेगें जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा आत्मनिर्भर बनेगीं महिलाओं मे आत्मविश्वास उत्पन्न होगा समाजिक स्तर पर सशक्तिकरण एंव विकास होगा
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मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- सीएम सक्षम सुरक्षा योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने आरम्भ की गई है
- राज्य की गरीब वे बीपीएल वर्ग की महिलाओं को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन राशी दी जाएगी
- महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्रि सक्षम सुरक्षा योजना को संचालन किया गया है
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत महिलाओं को 1 लाख रूपेय तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
- प्राप्त ऋण से महिलाएं लघु उद्योग या अन्य कोई स्वंय का कोई रोजगार शुरू कर सकती है
- मुख्यमंत्रि सक्षम सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त ऋण को साधारण ब्याज की दर से 6.5% की दर से 5 वर्ष के भीतर चुका सकती है
- इसको स्वंय सहायता समूह की महिलाएं भी प्राप्त कर सकती है
- सक्षम सुरक्षा योजना को महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई है
- जिसकी मदद से महिलाएं आत्मनिर्भर व सशक्त बनेगी
- छत्तीसगढ़ राज्य मे रोज़गार के अवसर खुलेगें और राज्य की बेरोज़गारी दर मे गिरावट आयेगी
- इस योजना के अन्तर्गत वे सभी महिलाएं आवेदन दे सकती है जो 35 से 45 वर्ष की अविवाहित, विधवा, तलाशुदा, यौन उत्पीड़ित, महिलाएं आवेदन देने के लिए पात्र है
- इस योजना से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी पूरा होगा
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana की योग्यताएं
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लिए महिला का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है
- इसमे स्वंय सहायता समूह की महिलाएं भी आवेदन के लिए पात्र है
- छत्तीसगढ़ की गरीब व बीपीएल वर्ग की श्रेणी मे आने वाली महिलाएं भी आवेदन की पात्र है
- इस योजना मे वे सभी महिलाएं जो अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, एचआईवी पॉजिटीव, यौन उत्पीड़ित है आवेदन के लिए पात्र है
- महिलाओं के पारिवारिक आय पांच लाख रूपेय से कम होनी चाहिए
- महिलाओं की आयु 35 से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए आवेदन के लिए पात्र है
जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- महिला का बीपीएल कार्ड
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटीव महिला की मेडिकल रिपोर्ट
- महिला का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज़ फोटो
- मोबाईल नम्बर
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
अब हम मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया के बारे मे बताने जा रहै है इससे पहले आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए वेबसाईट cdwcd.gov.in पहले ही जारी कर दी है किन्तु इसके लिए आवेदन ऑफलाईन ही देना है जिसके लिए हम बताने जा रहे है
- सक्षम सुरक्षा योजना मे आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को सम्बन्धिक कार्यालय या नज़दीकी आगंनबाड़ी केन्द्र से इस योजना का फॉर्म प्राप्त करना है
- यह फॉर्म पूरी तरह निशुल्क है
- फॉर्म प्राप्त कर उसमे पूछी गयी सम्बन्धित सभी जानकारीयों को ध्यानपूर्वक ठीक प्रकार से भरना है
- फॉर्म को भर लेने के बाद उनमे मागें गये सभी जरूरी दस्तावेज़ो को फॉर्म के साथ संलग्न करने है
- फॉर्म की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के बाद सम्बन्धित विभाग या कार्यालय मे जमा कर देना है
- आवेदन को जमा कर देने के कुछ दिन पश्चात पात्रता की जाँच करने के लिए अधिकारी आयेगें उनके द्वारा सत्यापन किये जाने पर सब कुछ सही पाये जाने पर आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए ऑफलाईन आवेदन देकर लाभ प्राप्त कर सकते है