Deen Dayal Jan Awas Yojana:- हरियाणा राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तथा नागरिकों को आवास प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ करती रहती है। हरियाणा राज्य में कई नागरिक ऐसे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से गरीब नागरिको के लिए, जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। उनके लिए Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब नागरिकों को जिनके पास घर नहीं है, उन गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमत पर घर बेचती है। जिससे राज्य के नागरिकों को बहुत लाभ प्राप्त होगा।
यदि आप हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आवेदन कर कम कीमत पर घर खरीदना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे लेख को अंत पढ़ें।
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Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को कम कीमत पर रहने के लिए आवास उपलब्ध कराती है। सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवास कॉलोनियों का निर्माण करती है। और इन कॉलोनियों में बनाए गए सभी घरों को आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को बहुत कम कीमत पर बेचती है। राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2024 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही हैं।
Latest Update:- दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण
दीन दयाल जन आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन कॉलोनियों में प्रत्येक आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है। इसके अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को निशुल्क देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जिससे कि हरियाणा Deen Dayal Jan Awas Yojana 2024 के अंतर्गत जो भी राज्य के गरीब परिवार हैं। उनको बहुत कम मूल्य पर घर मिल सके और उनका अपना खुद का घर होने का सपना साकार हो सकता है।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Deen Dayal Jan Awas Yojana |
आरंभ वर्ष | सन् 2016 |
आरंभ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | गरीब नागरिकों को किफायती दरों पर आवास प्रदान करना। |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://tcpharyana.gov.in/ |
Deen Dayal Jan Awas Yojana का उद्देश्य
दीनदयाल आवास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है। उनको कम कीमत पर घर बेचकर उनका अपना घर उपलब्ध कराना है। सरकार 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण कराकर आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत कम कीमत पर बेचती है। जिससे राज्य के नागरिक कम कीमत पर घर खरीद कर अपना स्वयं का घर का सपना साकार कर सकते हैं।
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दीनदयाल जन आवास योजना के लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा सन 2016 में Deen Dayal Jan Awas Yojana को आरंभ किया गया था।
- इस योजना के तहत 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण करवाया जाता है जिन पर आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
- कॉलोनी का सम्पूर्ण कार्य हो जाने के बाद लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को मुफ्त में देना होता है जिससे सरकार नागरिको के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- राज्य सरकार द्वारा पहले बिक्री योग्य एरिया का 50% एरिया सरकार के पास रखने का नियम था परतनु साल 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया।
- हरियाणा दीन दयाल आवास योजना आने वाले समय में राज्य के सभी गरीब आर्थिक कमज़ोर परिवारों को खुदका का घर उपलब्ध करवाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना की पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए।
- आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
- जिन नागरिकों के पास खुद का घर नहीं है वहीं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
Deen Dayal Jan Awas Yojana के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- घर ना होने का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आवेदक को Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा है।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको दीन दयाल जन आवास योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म Pdf में खुल जायेगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सही से भरना होगा।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप Deen Dayal Jan Awas Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं।