डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana:- हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने और युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किया जा रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने हेतु एक नई योजना को लागू किया गया है। जिसका नाम डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना है। इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में सहायता मिल सके। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।

अगर आप भी हिमाचल प्रदेश के निवासी है और यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana 2024 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए जानते हैं डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में।

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana 2023

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana 2024

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना  शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसके लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 1 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। जिससे विद्यार्थी आवास, बोर्डिंग, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चो को पूरा करने लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana का लाभ प्राप्त कर अब कोई भी युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आसानी से 1% ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त कर सकेगा। इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने मनपसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। यह योजना राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगी। 

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डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana
शुरू की गई  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा
संबंधित विभाग  उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश
लाभार्थी  राज्य के विद्यार्थी
उद्देश्य  उच्च एवं  व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण राशि  20 लाख रुपए तक
राज्य  हिमाचल प्रदेश
साल  2024
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी  

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana का उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख रुपए का लोन 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाएगा। जिससे लाभार्थी बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने उच्च शिक्षा के सपने को साकार कर सकेंगे। और शिक्षा से जुड़े खर्चो को आसानी से पूरा कर सकेंगे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी योजना कोर्स लिस्ट

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। आवेदक निम्नलिखित कोर्स को करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

  • इंजीनियरिंग
  • चिकित्सा
  • प्रबंधन
  • पैरामेडिकल
  • फार्मेसी
  • नर्सिंग
  • विधि
  • डिप्लोमा
  • डिग्री कोर्स
  • PHD
  • तकनीकी कोर्स आदि।

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Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के लिए दिशा निर्देश

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। 

  • इस योजना के तहत विद्यार्थियों के पंजीकरण और प्रवेश तिथि के लिए आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी 28 वर्ष की आयु के विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए नियमित अवधि में योजना के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
  • उच्च शिक्षा विभाग शिकायत निवारण अधिकारी नामित किए जाएंगे। जिसके पास छात्र ईमेल डाक या किसी डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
  • Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के अंतर्गत पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुततकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सम्मिलित किया जाएगा।
  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग से पात्र छात्रों की ओर से लिए गए शिक्षा ऋण के बदले ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए नोडल बैंक नामित करेगी।
  • इस योजना के लिए नोडल बैंक उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा।
  • उच्च शिक्षा निदेशक विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे।
  • ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने में समय लगेगा। वहां संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किस्त जारी करने हेतु सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा। जिससे सही समय पर योजना का लाभ दिया जा सके।
  • ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने मनपसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के छात्रों को लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रों को ऋण का लाभ दिया जाएगा।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 प्रतिशत ब्याज की दर से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा।
  • लाभार्थी इस योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि का ऋण उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त कर सकेंगे।
  • शिक्षा ऋण प्राप्त कर छात्र बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और अपनी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चो को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसी भी अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
  • यह ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana का लाभ प्राप्त कर राज्य के छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से आर्थिक स्थिति के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • यह योजना राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करेगी।
  • डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 

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Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं पात्र होंगे।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तभी वह इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
  • उम्मीदवार का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी मनपसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपना आकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana
  • होम पेज पर आपको डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको योजना के तहत अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • साथ ही आपको प्रवेश में चयनित होने का प्रमाण से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
  • आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों के सत्यापित होने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को सूचना दे दी जाएगी।

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
  • बैंक जाने के बाद आपको वहां से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म बैंक में जमा कर देना होगा।
  • आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी इसके बाद आपको Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के तहत शिक्षा ऋण का  लाभ दिया जाएगा। 

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana FAQs

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को किसने शुरू किया?

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किया गया है। 

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना  क्या है?

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्राओं को ऋण की सुविधा दी जाएगी।

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के तहत कितने रुपए तक का ऋण लिया जा सकेगा?

डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत लाभार्थी 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत कितनी प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा?

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana के अंतर्गत 1 प्रतिशत ब्याज की दर से प्रदान किया जाएगा।

Dr. Yashwant Singh Parmar Vidyarthi Rin Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता क्या है?

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

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