राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2024: MP Rashtriya Parivar Sahayata Form, Status

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना संचालित की जा रही है। जिसका नाम मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनाहै। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को जीवन यापन करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।   

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन सभी गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। जिस परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो गई है। ऐसे परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिसके मुख्य की किसी कारण मृत्यु की हो गई है। तो उन्हें सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें पहले MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।

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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामMP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
शुरू की गई  भारत सरकार द्वारा
विभाग  सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
लाभार्थी  राज्य के नागरिक
उद्देश्य  वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभ राशि  20,000 रुपए
राज्य  मध्यप्रदेश
साल  2023
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट  https://socialjustice.mp.gov.in/

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का उद्देश्य

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से राज्य के गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके परिवार के आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक या अप्राकृतिक हो जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 20,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाती है। ताकि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। पीड़ित परिवार को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को संचालित किया जाता है। क्योंकि राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके परिवार में केवल एक ही सदस्य कमाने वाला होता है। और अगर ऐसे में उसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भरण पोषण के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आरंभ किया गया है। 

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को शुरू किया गया है।
  • एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ राज्य के उन सभी परिवारों को प्रदान किया जाता है जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
  • राज्य सरकार द्वारा परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • यह राशि पीड़ित परिवार के बैंक खाते में भेजी जाती है।
  • मिलने वाली आर्थिक सहायता से मृतक का परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
  • इस योजना के माध्यम से अब तक लाखों परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
  • राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के अंतर्गत पीड़ित परिवार में महिला एवं पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर यह धनराशि प्रदान की जाती है।
  • आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार के सदस्य के अकाउंट में योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि जमा कर दी जाती है। 

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए पात्रता

  • मृतक व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा हो।
  • यदि मृतक के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है तो मृतक के परिवार जन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी से संबंधित पीड़ित परिवार RPSY के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष की कम आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार ही आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 46 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 56 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पीड़ित परिवार को मृत व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना में आवेदन करना होगा। 

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मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण पत्र
  • अगर व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई हो तो FIR की फोटो कॉपी
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण
  • परिवार रजिस्टर की नकल
  • आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो 

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको MP RPSY के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • आप आवेदन फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है
  • या फिर दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी क्षेत्र नगर निगम, मुख्य नगर पालिका या नगर पंचायत में जाकर जमा कर देना होगा।
  • संबंधित अधिकारियों द्वारा 45 दिनों के अंदर आवेदन फॉर्म को सत्यापित करने के बाद आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

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