Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana:- बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में कन्या भूर्ण हत्या की दर को कम करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म होने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कन्याओं की पढाई, उनका पालन-पोषण बेहतर हो सकेगा। यदि आप बिहार राज्य के निवासी है। और Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के तहत आवेदन कर बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है तो आज हम आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे – इसके लाभ ,इसका उद्देश्य ,दस्तावेज़ आवेदन प्रिक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। इन सभी के बारे में बतायेगे तो Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल पर अंत तक बने रहे।
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Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana 2024
बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने राज्य में भ्रूण हत्या रोकने, लिंग अनुपात में सुधार करने एवं जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कन्या को परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर यूको एवं आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रूपये की राशि का निवेश किया जाता है। यदि किसी कारण 18 वर्ष की आयु से पहले ही बालिका की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इस राशि का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को किया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से अब एक 15 लाख बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह योजना प्रदेश की बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करने में कारगर साबित होगी।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में लिंक अनुपात में भी सुधार किया जायेगा। सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ कन्या को तभी प्रदान किया जायेगा जब कन्या जन्म पंजीकरण हुआ होगा। राज्य की वह सभी बालिकाएं जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 या फिर उसके पश्चात हुआ है और वह बीपीएल श्रेणी से है तो उन बालिकाओ को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य के एक परिवार की केवल दो बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का पूरा कार्यवन्त महिला विकास निगम, बिहार को दिया जायेगा।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana |
आरम्भ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
उद्देश्य | भ्रूण हत्या को रोकना तथा लिंगानुपात में सुधार करना |
लाभ | कन्या के जन्म पर आर्थिक मदद |
राज्य | बिहार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wdc.bih.nic.in/ |
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana का उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या को रोकना है। और बेटी के जन्म पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के माध्यम से राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर 2000 रूपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य लड़कियों को लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी 18 वर्ष की आयु होगी, उन्हें परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के तहत राज्य की बेटियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी काम करेगी और इसके साथ ही इस योजना के तहत राज्य के लिंगानुपात में भी सुधार होगा।
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लाभ
- बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में कन्या भूर्ण हत्या की दर को कम करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म होने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य की सभी कन्याओं को प्रदान किया जायेगा।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से अब एक 15 लाख बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर यूको एवं आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रूपये की राशि का निवेश किया जाता है।
- यह योजना प्रदेश की बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करने में कारगर साबित होगी।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में लिंक अनुपात में भी सुधार किया जायेगा।
- राज्य की वह सभी बालिकाएं जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 या फिर उसके पश्चात हुआ है और वह बीपीएल श्रेणी से है तो उन बालिकाओ को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana की पात्रता
- आवेदक को बिहर राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 या इसके पश्चात होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- केवल बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
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Bihar Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे — आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लॉगइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।