Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की शुरुवात राज्य सरकार द्वारा की गई है। यह योजना किसानों एवं पशुपालकों के लिए शुरू की गई है। Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana में सरकार उन सभी गांव के निवासियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं सहायता प्रदान करेगी जिससे कि वह आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। यदि आप भी झारखंड के मूल निवासी हैं और मुख्यमंत्री पशुधन योजना झारखंड का लाभ लेना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़े। इस लेख में हमने बताया है कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कौन से जरूरी दस्तावेज आवेदन के लिए अनिवार्य हैं इत्यादि।

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2023
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना राज्य सरकार की एक पहल है जिसके तहत किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के द्वारा सरकार किसानों को तथा पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि निम्नलिखित हैं
- दो दुधारू गाय वितरण योजना
- कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना
- 5 दुधारू गाय वितरण योजना
- 10 दुधारू गाय वितरण योजना
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस लेख में नीचे मिल जाएगी।
झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana |
किसने शुरू की | झारखंड सरकार ने |
किसके लिए शुरू की | किसानों एवं पशुपालकों के लिए |
कहां शुरू की | झारखंड में |
उद्देश्य | पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और आमदनी बढ़ाना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mpvyjharkhand.in/ |
Jharkhand Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं पशुपालकों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आमदनी को दुगनी करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है जिसके तहत लाभुकों को लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
दो दुधारू गाय वितरण योजना
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एपीएल/ बीपीएल कैटेगरी की महिलाओं को एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 50% अनुदान पर 6 महीने के अंतराल में एक एक दुधारू गाय यानी कुल 2 दुधारू गाय उपलब्ध करवाएगी। अब यह अनुदान 50% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से सभी लाभुकों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति होगी। इस योजना के तहत गाय की खरीद पर लाभुकों को 121545 rupees की सब्सिडी दी जाएगी जो की पहले 67525 रूपे थी।
कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना
कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गौ-पालन एवं दूध उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कामधेनु डेयरी फार्मिंग के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार मिनी डायरी के लिए 5 तथा निजी डायरी के लिए 10 गाय की खरीद पर 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दुग्ध सहकारी समिति के लिये 33.33%) की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लघु उद्यमियों/युवा शिक्षित बेरोजगारो/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों/ प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान सह बैंक ऋण दिलाया जाएगा।
5 दुधारू गाय वितरण सब्सिडी जानकारी: अन्य सभी जातियों के लिए
विवरण | इकाई लागत | सबसिडी (25%) | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान (75%) | प्रथम चरण (3 गाय) | द्वितीय चरण (2 गाय) | ||
सबसिडी | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान | सबसिडी | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान | ||||
उन्नत संकर नस्ल यथा जर्सी/ उन्नत देशी नस्ल यथा साहिवाल, रेड सिंधी एवं थरपारकर नस्ल के पाँच (5) दुधारू गाय @ इकाई मूल्य 60000/- रुपये प्रति गाय एवं औसत दूध उत्पादन 8-10 लीटर प्रतिदिन | 300000 | 75000 | 225000 | 45000 | 135000 | 30000 | 90000 |
3 वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम की राषि (11.50% की दर से) | 34500 | 8625 | 25875 | 5175 | 15525 | 3450 | 10350 |
पाँच गायों के लिए समुचित रूप से हवादार एवं पक्का फर्श सहित पशुशाला निर्माण (300 वर्गफीट) | पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजना अन्तर्गत उपलब्ध निधि के अभिसरण से किया जायेगा। | ||||||
दूध दुहने की बाल्टी एवं अन्य उपकरण | 3125 | 781 | 2344 | 781 | 2344 | – | – |
कुल | 337625 | 84406 | 253219 | 50956 | 152869 | 33450 | 100350 |
5 दुधारू गाय वितरण सब्सिडी जानकारी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दुग्ध सहकारी समिति के लिये
विवरण | इकाई लागत | सबसिडी (33.33%) | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान (66.67%) | प्रथम चरण (3 गाय) | द्वितीय चरण (2 गाय) | |||
सबसिडी | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान | सबसिडी | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान | |||||
उन्नत संकर नस्ल यथा जर्सी/ उन्नत देशी नस्ल यथा साहिवाल, रेड सिंधी एवं थरपारकर नस्ल के पाँच (5) दुधारू गाय / इकाई मूल्य 60000/- रुपये प्रति गाय एवं औसत दूध उत्पादन 8-10 लीटर प्रतिदिन | 300000 | 99990 | 200010 | 59994 | 120006 | 39996 | 80004 | |
3 वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम की राषि (11.50% की दर से) | 34500 | 11499 | 23001 | 6899 | 13801 | 4600 | 9200 | |
पाँच गायों के लिए समुचित रूप से हवादार एवं पक्का फर्ष सहित पशुशाला निर्माण (300 वर्गफीट) | पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजना अन्तर्गत उपलब्ध निधि के अभिसरण से किया जायेगा। | |||||||
दूध दुहने की बाल्टी एवं अन्य उपकरण | 3125 | 1042 | 2083 | 1042 | 2083 | – | – | |
कुल | 337625 | 112531 | 225094 | 67935 | 135890 | 44596 | 89204 | |
10 दुधारू गाय वितरण सब्सिडी जानकारी: अन्य सभी जातियों के लिए
विवरण | इकाई लागत | सबसिडी (25%) | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान (75%) | प्रथम चरण (5 गाय) | द्वितीय चरण (5 गाय) | ||
सबसिडी | बैंक ऋण /लाभुक अंषदानन | सबसिडी | बैंक ऋण /लाभुक अंषदानन | ||||
उन्नत संकर नस्ल यथा जर्सी/ उन्नत देशी नस्ल यथा साहिवाल, रेड सिंधी एवं थरपारकर नस्ल के पाँच (10) दुधारू गाय / इकाई मूल्य 60000/- रुपये प्रति गाय एवं औसत दूध उत्पादन 8-10 लीटर प्रतिदिनउत्पादन 8-10 लीटर प्रतिदिन | 600000 | 150000 | 450000 | 75000 | 225000 | 75000 | 225000 |
3 वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि (11.50% की दर से)की दर से) | 69000 | 17250 | 51750 | 8625 | 25875 | 8625 | 25875 |
दस गायों के लिए समुचित रूप से हवादार एवं पक्का फर्श सहित पशुशाला निर्माण (600 वर्गफीट) (120 वर्गफीट) | पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजना अन्तर्गत उपलब्ध निधि के अभिसरण से किया जायेगा। | ||||||
दूध दुहने की बाल्टी एवं अन्य उपकरण | 6250 | 1563 | 4687 | 1563 | 4687 | – | – |
कुल:- | 675250 | 168813 | 506437 | 85188 | 255562 | 83625 | 250875 |
5 दुधारू गाय वितरण सब्सिडी जानकारी: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दुग्ध सहकारी समिति के लिये
विवरण | इकाई लागत | सबसिडी (33.33%) | बैंक ऋण/ लाभुक अंशदान (66.67%) | प्रथम चरण (5 गाय) | द्वितीय चरण (5 गाय) | ||
सबसिडी | बैंक ऋण /लाभुक अंशदान | सबसिडी | बैंक ऋण /लाभुक अंशदान | ||||
उन्नत संकर नस्ल यथा जर्सी/ उन्नत देशी नस्ल यथा साहिवाल, रेड सिंधी एवं थरपारकर नस्ल के पाँच (10) दुधारू गाय / इकाई मूल्य 60000/- रुपये प्रति गाय एवं औसत दूध उत्पादन 8-10 लीटर प्रतिदिन | 600000 | 199980 | 400020 | 99990 | 200010 | 99990 | 200010 |
3 वर्षों के लिए बीमा प्रीमियम की राशि (11.50% की दर से)की दर से) | 69000 | 22998 | 46002 | 11499 | 23001 | 11499 | 23001 |
दस गायों के लिए समुचित रूप से हवादार एवं पक्का फर्श सहित पशुशाला निर्माण (600 वर्गफीट) | पशुशाला का निर्माण मनरेगा योजना अन्तर्गत अभिसरण से किया जायेगा। | ||||||
दूध दुहने की बाल्टी एवं अन्य उपकरण | 6250 | 2083 | 4167 | 2083 | 4167 | – | – |
कुल:- | 675250 | 225061 | 450189 | 113572 | 227178 | 111489 | 223011 |
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ
- यह योजना किसानों व पशुपालकों के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करना है।
- योजना के जरिए सरकार पशुपालकों की आय में वृद्धि करना चाहती है।
- पशुपालकों को गाय या भैस की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- लाभार्थियों का चयन पूर्व में आयोजित ग्राम सभा द्वारा किया गया है या किया जाना है।
- महिला व विधवा, निस्सहाय दंपत्ति एवं निशक्त भोजन के समय प्राथमिकता मिलेगी।
- जो पशुपालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पशुपालन के कार्य के लिए अनुदान के अतिरिक्त लागत राशि का बैंक ऋण लेना चाहते हैं, मैं जिस बैंक में खाता है उसमें ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पशुपालन योजना पात्रता मानदंड
- Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं:
- आवेदक को झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदक पशुपालक या किसान ही हो।
- आवेदक के पास पशुपालन के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि उनको रखने के लिए जगह पानी आदि की व्यवस्था हो।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- विधवा प्रमाण पत्र (लागू होने की स्थिति में)
- बैंक खाता पासबुक
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले नजदीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें
- आवेदन को उसी कार्यालय में जमा कर दें