Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana:- भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें किसानों के हित के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उन किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। जो किसान खेती के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं यह उनकी मृत्यु हो जाती है या आंशिक रूप से विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। ताकि वे आर्थिक सहायता प्राप्त कर बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना इलाज करा सके। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे जैसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य लाभ एवं विशेषताएं पात्रता आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया आदि
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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत विशेषकर राज्य के किसानों के लिए की गई है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत यदि किसी कृषक की मृत्यु खेती की गतिविधियों के दौरान हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा खेती की गतिविधियों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए किसानों को 5 हजार से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि किसानों को दुर्घटना होने के कारण आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े और किसानों को मजबूत बनने में सहायता मिल सके। इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को दुर्घटना होने के 6 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
आरंभ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग |
लाभार्थी | कृषि कार्य में दुर्घटनाग्रस्त हुए किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 5 हजार से लेकर 2 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच होगी |
Rajsthan Krishak Sathi Yojana का उद्देश्य
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से अगर कृषि के दौरान किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 5 हजार से लेकर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता से दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी का सामना करने में किसानों को सहायता मिलेगी। प्राप्त होने वाली धनराशि से किसान अपना इलाज करवा सकेंगे। और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि परिवार का खर्चा चल सके। इस योजना के माध्यम से किसान तथा किसानों के परिवार को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
कृषक परिवारों की महिलाओं को बाटे जाएंगे निशुल्क बीज
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृषि परिवारों की महिलाओं को निशुल्क बीज की मिनीकिट का वितरण किया जाएगा। जिसके माध्यम से तमाम किसान परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के साथ-साथ राज्य की महिला किसानों या किसान परिवारों की महिला सदस्य को मूंग, उड़द, सरसों, ज्वार, मोठ, जई बाजरा सहित कई फसल के बीजों की मिनीकिट निशुल्क दी जाएगी। ताकि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ निम्न परिस्थितियों में दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसान की कृषि कार्य में कृषि यंत्रों द्वारा उपयोग करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लाभ प्रदान किया जाएगा।
- कुआं खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित करते समय एवं सिंचाई करते समय बिजली का करंट अथवा विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु होने पर।
- इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खेतों में फसलों को रासायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करते समय किसानों की मृत्यु होने पर।
- मंडी में बोरियों को धान लगाते हुए हुई दुर्घटना।
- खेती करते समय जहरीले सांप या जानवर के काटे जाने पर।
- कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने पर।
परिस्थिति अनुसार आर्थिक सहायता की जानकारी
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरंभ किया गया है।
- इस योजना के तहत यदि किसान की खेती के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्रकार की विकलांगता का शिकार हो जाता है तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 5 हजार से लेकर 2 लाख रूपए तक की धन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तराधिकारी होगा। और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को ऑफलाइन आवेदन संबंधित विभाग में करना होगा।
- दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही इस योजना के तहत किसान को आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- किसान सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राशि से अपना इलाज करवा सकते हैं।
- इसके अलावा किसानों को दुर्घटना के कारण हुई आर्थिक तंगी में भी सहायता प्राप्त होगी।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा 5000 करोड़ रूपए का बजट योजना के संचालन के लिए निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- यह योजना किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए पात्रता
- Mukhymantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केवल राज्य के किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- यदि किसान की मृत्यु या अपंगता खेती के दौरान होती है तभी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन कर्ता की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सहायता राशि किसान की पत्नी या बच्चों को प्रदान की जाएगी।
- अगर किसान ने आत्महत्या की हो तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान का जन्म प्रमाण पत्र
- भूमि से संबंधित समस्त विवरण
- दुर्घटनाग्रस्त में हुई विकलांगता का प्रमाण पत्र
- कृषि गतिविधियों में आकस्मिक रूप से हुए मृत्यु का प्रमाण पत्र
- पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- आवेदन फॉर्म
- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट विवरण
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा।
- वहां जाकर आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जिला, ग्राम दुर्घटना विवरण, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म कृषि विभाग के अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा किए गए आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन होने के बाद आपके बैंक खाते में सहायता राशि पहुंचा दी जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।