सिंचाई पाइप लाइन योजना 2024: अनुदान सब्सिडी आवेदन पत्र, पात्रता की जानकारी

Sinchai Pipeline Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु सिंचाई पाइप लाइन योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल सके। और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तथा इसके साथ ही वह अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन करनें में सक्षम होंगे। यदि आप राजस्थान के किसान है। और Sinchai Pipeline Yojana के तहत आवेदन कर सिंचाई पाइप लाइन खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो आज हम आपको सिंचाई पाइप लाइन योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। जैसे – इसके लाभ ,इसका उद्देश्य ,दस्तावेज़ आवेदन प्रिक्रिया तथा आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। इन सभी के बारे में बतायेगे।

Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2023

Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2024

राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राज्य के किसानो को लाभ प्रदान करने के लिए  Sinchai Pipeline Yojana का शुभारम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तथा अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने पर उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानो के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। इस समय मार्केट में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइन उपलब्ध है। किसान अपनी इच्छानुसार पीवीसी (PVC) या एचडीपीई (HDPE) खरीद सकते है। सिंचाई पाइप लाइन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करनें के लिए किसानो का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

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सिंचाई पाइप लाइन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामSinchai Pipeline Yojana
आरम्भ की गईराजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्यराज्य के किसानों को अपने खेतों में पाइप लाइन उपलब्ध कराना
वर्ष2024
राज्यराजस्थान
आवेदनऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sso.rajasthan.gov.in/

Sinchai Pipeline Yojana का उद्देश्य

Sinchai Pipeline Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है। ताकि किसानों को सिंचाई करने में आसानी हो सके और पाइपलाइन खरीदने पर पानी की बचत की जा सके। क्योंकि राज्य के अधिकतर किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने में असमर्थ होते हैं। पानी ना मिल पाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बेहतर उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

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राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन योजना के लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु सिंचाई पाइपलाइन योजना का शुभारम्भ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानो को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन खरीदने के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • अन्य किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदने पर उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • राज्य के किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि लाभार्थी के सीधे बैंक में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसलों को बेहतर उत्पादन करने में सक्षम हो सकेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

Sinchai Pipeline Yojana की पात्रता

  • आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • किसानों को पाइप खरीदने के 30 दिनो अर्थात 1 माह के अन्दर आवेदन करना होगा।
  • आवेदक किसान के पास 0.5 हैक्टेयर (2 बीघा) सिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए।

सिंचाई पाइपलाइन योजना के दस्तावेज़

राज किसान साथी पोर्टल

राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन योजना की आवेदन प्रक्रिया

Sinchai Pipeline Yojana
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको New Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको होम पेज पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको Application के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही इसकी एक प्रति नजदीकी क्रषि विभाग के ऑफिस में या अपने ग्राम पंचायत के क्रषि ग्रामसेवक के पास जमा करना आवश्यक है।
  • विभाग के कर्मचारियों द्वारा फिजिकल सर्वे किया जायेगा, इसके आधार पर आपके बैंक खाते में अनुदान की राशि भेज दी जायेगी।

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