MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अविवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana 2024 का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में रह रही अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकेगी और उन्हें दूसरों पर भी निर्भर न रहना पड़ेगा। एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा। जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है। और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे ; इसके बारे में , उद्देश्य, इसके लाभ, दस्तावेज़ ,आवेदन प्रक्रिया आदि इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज पर अंत तक बने रहे।
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MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य में रह रही अविवाहित महिलाओं के लिए MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का शुभारंभ किया है। एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की अविवाहित महिलाएं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है। उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 600 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक राशि प्राप्त कर महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकेगी। और उन्हें समस्याओं से राहत मिलेगी तथा वह आत्मनिर्भर व सशक्त बन कर अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की महिलाए |
लाभ | प्रतिमा रुपए 600 की आर्थिक सहायता |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना |
वर्ष | 2024 |
आवेदन | Online |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana का उद्देश्य
MP मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की अविवाहित महिलाओं को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपना जीवन आराम से व्यावीत कर सकेगी। अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ सिर्फ 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की अविवाहिता महिला ही ले सकती है। इस योजना की सहायता से महिला ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महिला को समाज से मान-सम्मान प्राप्त होगा। और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के लाभ
- Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के तहत राज्य की अविवाहित महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी।
- इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी अविवाहित महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
- एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के अंतर्गत महिला को प्रत्येक महीने 600 रुपये की आर्थिक सहायता MP सरकार द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना के तहत अविवाहिता महिला को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत महिला की स्थिति में सुधार आएगा। और उन्हें दूसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि महीने की पहली तारीख को लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana की पात्रता
- अविवाहिता महिलाओं को मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए।
- महिला अविवाहित की उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अविवाहिता पेंशन योजना के तहत कोई भी महिला आयकर नहीं जमा करती हो।
- अविवाहित महिला को पहले से कोई सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- अविवाहित महिला का समग्र पोर्टल में नाम शामिल होना चाहिए।
दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- 9 अंकों की समग्र आईडी
- बैंक का खाता
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस नए पेज पर आपको “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस पेज पर आपसे पूछी गयी जानकारी जैसे -जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी आदि सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अविवाहिता पेंशन योजना Application form खुल जायेगा।
- Application form में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है।
- उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ को अपलोड करना है।
- इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो आपको ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के पास अपने आपका नाम पंजीकृत कराना होगा , इसके बाद यदि आप शहरी निवासी है तो आपको नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर कार्यालय के अभिलेखों के पास नाम पंजीकृत कराना होगा। इसके बाद आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे इस तरह से आप योजना के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते है।